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नारनौल:डीसी मोनिका गुप्ता ने की प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक।

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक लेतीं डीसी मोनिका गुप्ता

छापी गई सामग्री की प्रति 3 दिन के अंदर-अंदर चुनाव कार्यालय में करानी होगी जमा।

आपत्तिजनक सामग्री पर छपवाने वाले व छापने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई।

सर्विलेंस टीमों की रहेगी कड़ी नजर :डीसी मोनिका गुप्ता

RKTV NEWS/ नारनौल(हरियाणा)27 अगस्त। ‌ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय में जिला के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक करके हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती के साथ अनुपालना करने के निर्देश दिए।
डीसी ने कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस वालों को कोई भी सामग्री छापने से पहले भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना है। इस दौरान छापे जाने वाले पंपलेट, पोस्टर, बैनर व फ्लेक्स आदि पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। जो भी सामग्री वे प्रकाशित करें उसकी प्रति चुनाव कार्यालय में 3 दिन के अंदर-अंदर जमा करानी होगी। उन्होंने इस संबंध में एक फॉर्मेट भी सभी प्रिंटर्स को उपलब्ध कराया जिसमें उन्हें सभी प्रकार की जानकारी व खर्च का ब्यौरा दर्ज करना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रचार सामग्री में किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए। किसी धर्म, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार की अपील नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसी सामग्री ना हो जिसमें दंगा भड़कने का अंदेशा हो। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को किसी भी रुप में नहीं छापा जाना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रचार सामग्री पर प्रिंटर का नाम, पता व मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही प्रचार सामग्री छपवाने वाले का भी नाम व पता होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के प्रावधानों के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस मालिक एवं प्रिंटरज प्रत्येक छपाई की सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर अपना पूरा पता प्रिंटिंग प्रेस सहित मुद्रित करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या मुद्रित नहीं करेगा जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के बारे में घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित ना हो और वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो।
डीसी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव से संबंधित वॉल पेंटिंग करने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए अधिकारियों की गठित की गई सर्विलेंस टीमों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में पूरी सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि किसी निजी भवन पर पोस्टर, झंडे, नारे लिखवाने, बैनर लगाने के लिए भवन मालिक की अनुमति नहीं ली गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस बैठक में महेंद्रगढ़ के आरओ संजीव कुमार, नारनौल के आरओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कनीना के आरओ अमित कुमार, नांगल चौधरी के आरओ अमित यादव के अलावा नगराधीश मंजीत कुमार तथा तहसीलदार चुनाव सुरेंद्र कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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