RK TV News
खबरें
Breaking Newsराष्ट्रीयव्यापार

केंद्र ने खतरनाक वस्‍तुओं की ढुलाई में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

RKTV NEWS/नयी दिल्ली,6 मार्च भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है। इनमें अभी हाल ही में खतरनाक वस्‍तुओं की ढुलाई में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं।
इन दिशा-निर्देशों को ‘आईएस 18149:2023 – खतरनाक वस्‍तुओं की ढुलाई – दिशा-निर्देश’ के रूप में जाना जाता है। इन्‍हें बीआईएस की परिवहन सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 01 के तहत तैयार किया गया है। इससे देश भर में खतरनाक वस्‍तुओं के सुरक्षित रख-रखाव और ढुलाई के लिए नया मानदंड स्थापित करने की उम्मीद है।
परिवहन प्रथाओं को मानकीकृत करने के उद्देश्य से, बीआईएस दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेंगे कि खतरनाक वस्‍तुओं को सुरक्षित और सुनिश्चित तरीके से ले जाया जाए, जिससे दुर्घटनाओं के जोखिम कम हों तथा लोगों एवं पर्यावरण को संभावित नुकसान भी कम हो।
खतरनाक वस्‍तुएं ऐसे पदार्थ और वस्तुएं हैं जिनके विस्फोटक, ज्वलनशील, जहरीले, संक्रामक या संक्षारक गुण होते हैं और ये सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति तथा पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। इन सामानों की ढुलाई में कुल संरक्षा और सुरक्षा में उनकी आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपायों का कार्यान्वयन भी शामिल है।
जबकि खतरनाक सामानों की ढुलाई भूमि, समुद्र, जलमार्ग, रेल या वायु मार्ग से हो सकती है, इसलिए इस प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलता और जोखिम कारकों के कारण विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जिनमें सावधानीपूर्वक पैकेजिंग और कंडीशनिंग, ढुलाई के दौरान विशेष रखरखाव और संचालन एवं इस श्रेणी की वस्‍तुओं की ढुलाई और संचालन में लगे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और विकास शामिल हैं।
इसके अलावा, आईएस 18149:2023, वर्गीकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्किंग, हैंडलिंग, प्रलेखन, हितधारकों की भूमिका, प्रशिक्षण, ढुलाई, आपातकालीन कार्रवाई एवं अलगाव के प्रावधानों पर दिशानिर्देश उपलब्‍ध करता है। इस मानक में उल्लिखित खतरनाक सामानों में विस्फोटक, गैसें, ज्वलनशील तरल पदार्थ, ज्वलनशील ठोस पदार्थ, ऑक्सीकरण पदार्थ और कार्बनिक पेरोक्साइड, जहरीले और संक्रामक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, संक्षारक पदार्थ और अन्य विविध खतरनाक पदार्थ शामिल हैं।

यह मानक खतरनाक माल की सुरक्षित ढुलाई के लिए वाहन मालिकों/परिवहन एजेंसियों, ठेकेदारों, कन्‍साइनी, परिचालकों और खतरनाक माल/पदार्थ की ढुलाई करने वाले चालकों सहित सभी हितधारकों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

Related posts

सारण जिला अंतर्गत जून माह में 128 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.पी.) जप्ती की गई।

rktvnews

गया: पितृपक्ष मेला के सफल संचालन को ले नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवकों को दिया गया प्रशिक्षण।

rktvnews

जिला भ्रमण पर भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक से आए विद्यार्थियों ने की डीसी मोनिका गुप्ता से मुलाकात।

rktvnews

महेंद्रगढ़:डीसी मोनिका गुप्ता ने लिया 40वीं राज्य पशु प्रदर्शनी की तैयारियों का जायजा।

rktvnews

दरभंगा: डीएम को मिथिला विभूति सम्मानोपाधि से किया सम्मानित।

rktvnews

बक्सर:जिलास्तरीय रबी कर्मशाला-2023 का शुभारंभ

rktvnews

Leave a Comment