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सारण:जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समन्वय बैठक।

RKTV NEWS/सारण(छपरा) 01 जुलाई।जिलाधिकारीअमन समीर की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक आहुत की गई।
उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित वादों में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
आपदा प्रबंधन के संदर्भ में आपदा संपूर्त्ति पोर्टल पर प्रविष्टि की गई पारिवारिक सूची का शत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। आपदा संपूर्त्ति पोर्टल पर प्रविष्ट पारिवारिक सूची का अबतक लगभग 90 प्रतिशत सत्यापन किया जा चुका है। शेष सूची का अविलंब सत्यापन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु जिन पंचायतों से भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव अप्राप्त है, उन पंचायतों के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को आगामी दो दिनों में सभी लक्षित पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर आदि के निर्माण हेतु मशरख,बनियापुर, पानापुर, दिघवारा, सोनपुर, तरैया, इसुआपुर, अमनौर, परसा एवं दरियापुर में भूमि प्राथमिकता देते हुये चिन्हित करने का निदेश दिया गया। अमनौर में पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत पूर्व से जारी कार्य के तहत 15 जून तक अधिष्ठापित किये गए सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिकांश भुगतान किया गया है। इससे संबंधित शत प्रतिशत भुगतान संबंधित मुखिया के माध्यम से एजेंसी को सुनिश्चित कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया। इस योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु आगे के लिये स्थल चयन हेतु 20 एवं 21 जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ग्राम सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद समेकित सूची को प्रशासनिक स्वीकृति के साथ जिला में अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। ताकि आगे का कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत कर तेजी से कार्य कराया जा सके।
1 जुलाई 2024 से प्रभावी तीनों नये कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों के संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को अवगत होने को कहा गया। संबंधित कर्मियों को भी इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया।
बताया गया कि प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान विकसित किया जाना है। इसके लिये पंचायतवार खेल के मैदान की जमीन को सूचीबद्ध करने को कहा गया। जिन पंचायतों में उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं होगी वहाँ सतत लीज नीति के तहत जमीन ली जायेगी। सभी पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब के भी गठन किया जायेगा।
सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से नीलाम पत्र वादों की सुनवाई करने का निदेश दिया गया।
बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्त्ता, जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।

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