RKTV NEWS/नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई उन शर्तों पर रोक लगा दी कि कथित कॉपीराइट उल्लंघन के आपराधिक मामले में फिल्म निर्माता विजय किरगंदूर और निर्देशक ऋषभ शेट्टी को अग्रिम जमानत देने के लिए ‘कांतारा’ फिल्म को ‘वराहरूपम’ गीत प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने किरगंदूर और शेट्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। हालांकि याचिका सूचीबद्ध शुक्रवार के लिए नहीं थी, लेकिन सीजेआई ने उनके सामने तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद इसे लेने पर सहमति व्यक्त की।सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसी शर्त लगाने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की। सीजेआई ने कहा कि अग्रिम जमानत अर्जी में कॉपीराइट मुद्दों का फैसला नहीं किया जा सकता।