RK TV News
खबरें
Breaking News

भोजपुर : शाहपुर के पंचायत समिति सदस्य की सदस्यता रद्द।

शाहपुर/भोजपुर (राकेश मंगल सिन्हा) 13 जून। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के एक पंचायत समिति सदस्य की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा रद्द कर दी गई है। इस संबंध में भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के गौरा पंचायत के गौरा की आरती देवी (पति सुनील साह) ने चंदा देवी (पति विनोद साह, गौरा) के विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना में वाद संख्या 35/2023 दायर किया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि श्रीमती चंदा देवी संवीक्षा की तिथि को केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में सेवारत थी तथा निर्वाचन के उपरांत दिनांक 14/01/2022 को त्याग पत्र दिया है। साथ ही साथ वो नियुक्ति (दिसंबर 2018) के उपरांत तीसरे वर्ष में कार्यरत थी अर्थात उनको प्रदत्त मानदेय में सरकार से प्राप्त होने वाली निधि का अंश शामिल है। वे बिहार पंचायत राज अधिनियम- 2006 के प्रावधानों से पूर्ण रूप से अवगत थीं, इसी कारण नामांकन पत्र में अपने पेशा को छुपाया गया तथा अभ्यर्थी बायोडाटा में “गृहणी” अंकित किया गया। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा 136(1)(घ) के तहत श्रीमती चंदा देवी को वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 23, प्रखंड शाहपुर जिला भोजपुर के पंचायत समिति सदस्य के पद पर निर्वाचित होने हेतु अयोग्यता होने के बावजूद उक्त प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य पद पर निर्वाचित हो गई हैं। ऐसी स्थिति में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136(1)(घ) सहपठित धारा 136(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत श्रीमती चंदा देवी को पंचायत समिति सदस्य पद हेतु निरर्हित घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 23, प्रखंड शाहपुर जिला भोजपुर के पद से पद मुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र- 23, प्रखंड शाहपुर जिला भोजपुर का पद रिक्त समझा जायेगा तथा नियमानुसार रिक्त पद को भरने की कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी, भोजपुर को आदेश दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थी बायोडाटा में दी गई गलत सूचना एवं गलत शपथ-पत्र के प्रमाणित होने के कारण बिहार पंचायती राज अधिनियम- 2006 की धारा 125 (क) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
इस संबंध में पूछने पर शाहपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों वादी एवं प्रतिवादी को आदेश का तामिला करा दिया गया है और इस संबंध में जिलाधिकारी को बता दिया गया है। इसके साथ ही 28 सदस्यीय पंचायत समिति सदस्यों की संख्या घटकर 27 हो गई है।

Related posts

डॉ उमेश चंद्र सिन्हा ने दत्तक बच्चों को किया सहयोग।

rktvnews

भोजपुर: रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बैठक संपन्न।

rktvnews

बागपत:जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय, सांकरौद का किया निरीक्षण।

rktvnews

मुख्यमंत्री चौहान व केंद्रीय मंत्री तोमर के आतिथ्य में हुआ पन्‍ना कृषि कालेज भवन का भूमिपूजन

rktvnews

भारत ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भाग लिया।

rktvnews

भोजपुर:रघुनाथपुर स्टेशन ट्रेन घटना पर सर्जन डॉक्टर विकास…….

rktvnews

Leave a Comment