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भोजपुर : शाहपुर के वार्ड संख्या 7 के वार्ड पार्षद की सदस्यता रद्द।

शाहपुर/भोजपुर (राकेश मंगल सिन्हा)13 जून। भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 7 के वार्ड पार्षद की सदस्यता को राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा अयोग्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 7 की मधुबाला कुमारी (पति चंदन कुमार पांडे) ने सहोदरी देवी (पति प्रकाश यादव) के विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना में वाद संख्या 59/2023 दायर किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 18(1)(एम) के तहत 04/04/2008 के उपरांत 2 से अधिक बच्चा होने के कारण कार्रवाई की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिवेदन से अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी के तीन संतानों की जन्म तिथि 04/04/2008 के उपरांत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ने अपने आदेश में लिखा है कि श्रीमती सहोदरी देवी को दिनांक 04/04/2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपा कर गलत शपथ पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 7, नगर पंचायत, शाहपुर, भोजपुर के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहीं। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम- 2007 की धारा 18(1)(एम) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती सहोदरी देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम- 2007 की धारा 18(1)(एम) सहपठित धारा 18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/ निरर्हित घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 7, नगर पंचायत, शाहपुर, भोजपुर के पद से पद मुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 7, नगर पंचायत, शाहपुर, भोजपुर का पद रिक्त समझा जायेगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। साथ ही जिला पदाधिकारी, भोजपुर को आदेश दिया गया है कि श्रीमती सहोदरी देवी के विरुद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम- 2007 की धारा- 447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दंडाधिकारी, भोजपुर के रूप में प्राप्त शक्तियों के तहत कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में पूछने पर नगर पंचायत, शाहपुर के कार्यपालक पदाधिकारी नेशात आलम ने बताया कि वादी एवं प्रतिवादी को आदेश का तामिला करा दिया गया है। शाहपुर नगर पंचायत के 11 वार्ड पार्षदों में से दो वार्ड पार्षदों की सदस्यता रद्द होने के बाद अब 9 वार्ड पार्षद रह गये हैं। वहीं सहोदरी देवी के पति प्रकाश यादव उर्फ बुंदेला यादव ने कहा कि इस आदेश के विरुद्ध मैं पटना उच्च न्यायालय मे अपील दायर करूँगा।

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