RKTV NEWS/चतरा (झारखण्ड) 19 मार्च।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चतरा रमेश घोलप की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव-2024 के निमित आदर्श आचार संहिता से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं चुनाव प्रचार-प्रसार/रैली/बैठक प्रचार-प्रसार आदि के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले सामाग्रियों के दर निर्धारण हेतु उप निर्वाचन पदाधिकारी वेदवंती कुमारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी सिमरिया सन्नी राज, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा सुरेन्द्र उरांव, जिला अध्यक्ष, सचिव, मान्यता प्राप्त राजनितिक दल के प्रतिनिधि के साथ बैठक की गई।
बैठक में सर्वप्रथम सभी से परिचय प्राप्त किया गया। साथ ही कहा लोकसभा आम चुनाव में रैली/सभा समेत अन्य कार्यक्रम के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से ही अनुमति प्रदान की जायेगी। कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व ही सुविधा पोर्टल पर आवेदन करे। साथ ही सुविधा पोर्टल पर कैसे आवेदन किया जाय इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। आगे उन्होने कहा प्रतिबंधित स्थानों पर रैली/बैठक/सभा न करें। जो भी रैली/कार्यक्रम/बैठक/सभा का आयोजन होता है तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें। प्रचार में प्रयोग होने वाले वाहन की स्वीकृति एवं मोटर वाहन एक्ट का पालन भी अनिवार्य है। अगर इसकी अवहेलना देखी जाती है तो कार्रवाई की जायेगी।
आगे उन्होने कहा अगर पार्टी के प्रचार-प्रसार हेतु कोई स्टार प्रचारक आते है तो उसकी सूचि नोटिफिकेशन जारी होने के 07 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगे। सरकारी परिसर में कोई राजनितिक कार्यक्रम न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय। रैली से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो इसका खास ख्याल रखा जाय। इसके अलावे उन्होने निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश एवं नियम का पालन से संबंधित विस्तृत जानकारी दिया गया। वहीं उन्होने बताया कि जिले में पेड न्यूज पर निगरानी के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमिटि गठित है। अगर मीडिया से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रकाशित कराया जाता है तो इसके लिए गठित कमिटि (एम0सी0एम0सी0) से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। निरंतर देखा जाता है कि फेक न्यूज के कारण विधि व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होती है इसके लिए अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाया गया है जो फेक न्यूज पर निगरानी के साथ-साथ आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होने उपस्थित प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि वैसे मतदाता जिनका नाम अभी तक मतदाता सूचि में शामिल नहीं हो सका है वैसे मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वैसे मतदाता अपने नजदीकि बूथ स्तर के पदाधिकारी के साथ सम्पर्क कर अपना नाम मतदाता सूचि में शामिल कराएं।


