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इंदौर:उपभोक्ताओं के हित में जिला प्रशासन का बड़ा निर्णय।

इंदौर/मध्यप्रदेश 10 फरवरी।आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। कलेक्टर आशीष सिंह ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सख्त हिदायत दी है कि मानव जीवन के लिये असुरक्षित तथा अमानक खाद्य पदार्थों का निर्माण और विक्रय करने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जायेगा। उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रकरण भी कायम किये जाएंगे। मिलावट से मुक्ति अभियान को गति देकर और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। इंदौर में दुग्ध विक्रय करने वाली सभी डेयरियों में दूध की गुणवत्ता (फेट) चेक करने की मशीनें लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर मिलावट संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिये व्हाट्सएप हेल्पलाईन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाईन व्हाट्सएप नंबर/एप में कोई भी नागरिक मिलावट संबंधी सूचनाएं दे सकते हैं।
कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आज यहां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुयी। बैठक में अपर कलेक्टर गौरव बेनल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और समिति सदस्य मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अभियान को गति देकर और अधिक प्रभावी बनाया जाये। अभियान समग्र रूप से हो, इसके लिये कैलेण्डर बनाकर सेम्पल लेने की कार्यवाही की जाये। हर तरह के खाद्य पदार्थों की जाँच हो। सभी तरह के खाद्य पदार्थ जाँच के दायरे में लिये जाएं। असुरक्षित तथा अमानक खाद्य पदार्थ बनाने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाये।

मिलावट संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर जारी

मिलावट संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिये व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर जारी किया गया है। यह नम्बर *9406764084* है। इस व्हाट्सएप नम्बर पर कोई भी व्यक्ति मिलावट संबंधी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दे सकते हैं। इसके साथ ही नगर निगम के एप-311 तथा एक अन्य एप आहार में भी सूचनाएं एकत्रित करने की व्यवस्थाएं की जा रही है।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि दूध विक्रय करने वाले सभी डेयरियों में दूध की गुणवत्ता चेक करने के लिये मशीनें लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके लिये धारा-144 के तहत आदेश जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों की जाँच के लिये भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में समीक्षा के दौरान बताया गया कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत गत एक वर्ष में अमानक तथा असुरक्षित 8203 किलो खाद्य सामग्री जप्त की गई। इसका मूल्य लगभग 11 लाख रूपये है। न्यायालयीन कार्यवाही के तहत 91 प्रकरण दर्ज कराये गये। इसमें से 61 प्रकरणों में निर्णय हुआ। इन प्रकरणों में 70 लाख रूपये का अर्थदण्ड किया गया।
बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता के तहत इंदौर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शासकीय और अशासकीय संस्थाओं को प्रमाण पत्र वितरित किये। बताया गया कि इंदौर जिला ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता में शामिल हुआ है। उम्मीद है कि इंदौर जिले को देश में पहला स्थान मिलेगा।

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