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मुजफ्फरपुर:राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका।

9 मई को सिकंदरपुर स्टेडियम में लगेगा विशेष स्टॉल, 50% तक छूट का लाभ।
डीटीओ ने सभी वाहन चालकों से सरल ,सुलभ एवं त्वरित न्याय के लिए सुनहरे अवसर का लाभ उठाने तथा लंबित चालान के निपटारे की अपील की।

RKTV NEWS/मुजफ्फरपुर(बिहार)06 मई।जिले के वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक चालान से राहत पाने का एक बड़ा अवसर सामने आया है। आगामी 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर सिकंदरपुर स्टेडियम में ट्रैफिक चालान के निष्पादन के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों की सुनवाई कर उनका ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि “एकमुश्त यातायात चालान निपटा योजना 2026” के तहत कई प्रकार के चालानों में अधिरोपित शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। यह योजना वाहन चालकों को लंबित चालानों से राहत देने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

किन धाराओं में मिलेगी छूट

कई सामान्य यातायात उल्लंघनों पर लगाए गए जुर्माने में उल्लेखनीय छूट दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर, धारा 179 (पुलिस के आदेश का उल्लंघन) में पहले 2000 रुपये का जुर्माना निर्धारित था, जिसे घटाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार धारा 180 (बिना लाइसेंसधारी को वाहन सौंपना) और धारा 181 (बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना) में 5000 रुपये के जुर्माने को घटाकर 2500 रुपये कर दिया गया है।
तेज गति से वाहन चलाने (धारा 183) के मामलों में भी राहत दी गई है, जहां हल्के वाहनों के लिए 2000 रुपये के बजाय 1000 रुपये तथा मध्यम/भारी वाहनों के लिए 4000 रुपये के बजाय 2000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
ट्रैफिक सिग्नल और नियम उल्लंघन पर भी राहत
लाल बत्ती पार करने (धारा 184A) और स्टॉप लाइन का उल्लंघन (धारा 184B) जैसे मामलों में पहले 5000 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब विभिन्न श्रेणियों के अनुसार 1000 से 5000 रुपये के बीच कर दिया गया है। इसी तरह गलत दिशा में वाहन चलाने (धारा 184E) पर भी संशोधित दरों के तहत राहत दी गई है।
बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने (धारा 190(2)) पर पूर्व में 10,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित था, जिसे घटाकर विभिन्न श्रेणियों के अनुसार 1500 से 5000 रुपये तक कर दिया गया है।

सुरक्षा नियमों में भी छूट

सीट बेल्ट नहीं लगाने (धारा 194B), हेलमेट नहीं पहनने (धारा 194D) और दोपहिया वाहन पर तीन सवारी (धारा 194C) जैसे मामलों में पहले 1000 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं बिना बीमा (धारा 196) वाहन चलाने पर 2000 रुपये के बजाय 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

किन मामलों में नहीं मिलेगी छूट

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कुछ गंभीर उल्लंघनों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इनमें खतरनाक ड्राइविंग (धारा 184), शराब पीकर वाहन चलाना (धारा 185), ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग (धारा 184C), ओवरलोडिंग (धारा 194(1)) और नाबालिग द्वारा वाहन चलाना (धारा 199A) शामिल हैं। इन मामलों में पूर्व निर्धारित जुर्माना यथावत लागू रहेगा।
विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, जबकि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक को 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है।

डीटीओ ने की अपील

जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों का निपटारा कराएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक सरल, सुलभ और त्वरित न्याय का माध्यम है, जहां बिना लंबी प्रक्रिया के मामलों का समाधान किया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि स्टॉल पर संबंधित दस्तावेजों के साथ पहुंचकर चालान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और मौके पर ही भुगतान कर मामला समाप्त किया जा सकता है। इससे न केवल जुर्माने में राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य में कानूनी परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने वाहन चालकों से यह भी अपील की है कि अगर संयोगवश यूपीआई पेमेंट में किसी कारणवश तकनीकी खराबी हो जाय तो इस स्थिति से निपटने हेतु अपने साथ नगद राशि जरूर लायें ताकि उनका लंबित चालान का निपटारा हर हाल में हो जाए।

यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल

यह पहल न केवल वाहन चालकों को राहत देने के लिए है, बल्कि जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के अभियान से लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और नियमों के पालन की प्रवृत्ति मजबूत होगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरती जाएगी, इसलिए सभी वाहन चालक नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें।
कुल मिलाकर, 9 मई को सिकंदरपुर स्टेडियम में लगने वाला यह विशेष शिविर वाहन चालकों के लिए एक बड़ा अवसर है, जहां वे अपने पुराने चालानों का निपटारा कर आर्थिक राहत प्राप्त कर सकते हैं और कानूनी दायित्वों से मुक्त हो सकते हैं।

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