बक्सर/बिहार 04 सितंबर।प्रभारी पदाधिकारी शस्त्र शाखा से प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के दौरान निर्धारित तिथियों को सत्यापन नहीं कराने वाले जिला अंतर्गत 625 शस्त्र अनुज्ञप्तियों को शस्त्र वाद संख्या 13/2019 (निर्वा०) द्वारा निलंबित करते हुए थाना के माध्यम से स्पष्टीकरण एवं शस्त्र जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था।
परंतु अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा न तो अपना स्पष्टीकरण प्राप्त कराया गया और न ही अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन मुक्त कर अद्यतन नवीकरण कराने हेतु आवेदन समर्पित किया गया।
पुनः उक्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को स्पष्टीकरण एवं शस्त्र जमा करने हेतु निबंधित डाक से नोटिस किया गया। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उक्त नोटिस के आलोक में भी अपना स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया।
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का नोटिस का जवाब अप्राप्त होने पर समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुए 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्राप्त कराने हेतु सूचित किया गया। परंतु अनुज्ञप्तिधारी या उनके आश्रित द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात भी अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया।
तत्पश्चात जिला दंडाधिकारी के द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में जिला अंतर्गत 601 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियों को आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।
