पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सुसंगत धाराओं में होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई।
RKTV NEWS/देवघर (झारखंड)22 सितंबर।उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार पर्व-त्योहार को देखते हुए जिले में मिलावटी और एनालॉग (सिंथेटिक/नकली) पनीर के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में देवघर में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने शहर के जसीडीह, बरमसिया, कुंडा, कॉस्टर टाउन, सुभाष चंद्रा रोड के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण एवं पनीर का नमूना संग्रहित किया गया। सुभाष चंद्रा रोड स्थित वीयोरी इन, जसीडीह के सुख सागर, बरमसिया के संजू मिष्ठान भंडार से पनीर का नमूना लेकर राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला भेजा गया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में खाद्य कारोबारियों को केवल वैध लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ता से ही पनीर प्राप्त कर बेचने का निर्देश दिया गया। अवैध स्रोत से प्राप्त पनीर और मिलावटी पनीर मिलने पर पनीर को जब्त करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

