
RKTV NEWS/दुमका (झारखंड)21 फरवरी।जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर प्रतिनियुक्त एफएसटी, एसएसटी एवं वीएसटी टीमों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूर्णतः समाप्त हो गया है। इसके बाद किसी भी प्रकार की जनसभा, जुलूस, प्रचार-प्रसार, लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति,प्रत्याशी इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तत्काल नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से यदि किसी भी प्रकार की नकद राशि, उपहार, वस्तु, शराब या अन्य प्रलोभन सामग्री का वितरण किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय, बैनर, पोस्टर या प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसे सख्ती से अनुपालन कराया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी टीमों के साथ पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्त हैं, अतः समन्वय के साथ प्रभावी ढंग से जांच एवं निगरानी अभियान चलाया जाए। आगामी 48 घंटे अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है l मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक सभी पदाधिकारी और कर्मी पूर्ण सतर्कता, निष्पक्षता एवं सक्रियता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो सके।
