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बागपत:मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 23 मृतक कृषकों के 25 लाभार्थियों को एक करोड पन्द्रह लाख सहायता धनराशि वितरण।

मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना योजना के अंतर्गत मृतक के परिजनों को ₹500000 से सरकार द्वारा की जाती आर्थिक सहायता।

RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)17 जून। सोमवार को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में मुख्यमंत्र ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में अंबेडकर नगर में आयोजन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को राज्य मंत्री केपी मलिक वन पर्यावरण एवं जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार , सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान व जिलाधिकारी अस्मिता लाल ,अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व पंकज वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 मृतक कृषकों के 25 लाभार्थियों को धनराशि अंकन 1,15,00,000-00 (रूपये एक करोड पन्द्रह लाख मात्र) का वितरण किया।

पात्रता

मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना योजना में उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे कृषक जो दुर्घटनावश मृत/दिव्यांग हो जाते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष तक हो, जिनकी मृत्यु आग लगने, बाढ आने बिजली गिरने करन्ट लगने, सांप द्वारा काटने, जीव-जन्तु जानवर द्वारा काटने-मारने / आक्रमण से समुद्र, नदी, झील, तालाब पोखर या कुएं में डूबने, आंधी तूफान से वृक्ष गिरने / दबने मकान गिरने, रेल / रोड/ वायुयान या अन्य वाहन आदि से दुर्घटना, भूस्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता होती है तो कृषक के विधिक वारिस को इस योजना के अर्न्तगत आर्थिक सहायता अंकन 500000 /- रूपये (मृतक होने की दशा में) व 125000/-रूपये (दिव्यांग होने की दशा में) अनुमन्य होगी। उल्लेखनीय है कि हत्या से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण में सहायता राशि देय नहीं है ।
योजना के अर्न्तगत दुर्घटना में मृतक कृषक के वारिसों द्वारा आवेदनपत्र निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में मृत्यु तिथि से 90 दिन के अन्दर तहसील मुख्यालय पर जमा करना होगा विलम्ब की दशा में आवेदनपत्र विलम्ब के कारण सहित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, 90 दिन की अवधि बढ़ाने का अधिकार जिलाधिकारी को है। उक्त अवधि के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह किसी भी कार्यदिवस मे जिला मुख्यालय पर भूलेख कार्यालय से योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
इस अवसर पर समस्त एसडीएम मृतक के परिजन आदि उपस्थित रहे।

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