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गढ़वा:अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा -1 के द्वारा संयुक्त रूप से गढ़वा सदर के खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जांच अभियान।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ व्यवसाय संचालित करने का दिया निदेश।

RKTV NEWS/गढ़वा (झारखंड)28 सितंबर।संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आर एस सिंह एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा -1 दीप श्री के द्वारा एनालॉग या एडलटरेटेड पनीर की गढ़वा सदर मे सघन जांच एवं प्रवर्तन करवाई की गईं। इस दौरान विभिन्न रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों का सैंपल एकत्र किया गया।

सबसे पहले सोनपुरवा, रेहला रोड स्थित लेमन ग्रास रेस्टोरेंट का निरिक्षण किया गया। यहाँ किचन में साफ सफाई मानक के अनुसार था। परन्तु फ्रीज़र में वेज एवं नॉन वेज खाद्य पदार्थ साथ में ही रखा हुआ पाया गया। फलस्वरूप रेस्टोरेंट के प्रोपरिएटर को सख़्त निर्देश देते हुए वेज एवं ननवेज आइटम के सामग्री को अलग अलग रखने हेतु निर्देशित किया गया। यहाँ से पनीर का सैंपल जांच हेतु लिया गया

इसके उपरांत मिनी बस स्टैंड के काव्या रेस्टोरेंट का जांच किया गया। यहाँ पर भी किचन वेज और नॉन वेज सामग्री एक साथ रखा गया, जिस हेतु खाद्य कारोबारी को उक्त सामग्रीयों को अलग अलग रखने का सख़्त निर्देश दिया गया। यहाँ से पनीर का सैंपल जांच हेतु लिया गया।

इसी क्रम मै चिनिया रोड स्थित साँझा चूल्हा एवं यम्मी फ़ास्ट फ़ूड का निरीक्षण किया गया। दोनों जगह साफ सफाई मानक के अनुसार पाया गया। दोनों जगह से पनीर का सैंपल जांच हेतु लिया गया।

पूरे निरीक्षण में सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि एनालॉग या एडल्टरेटेड पनीर का उपयोग बिलकुल ना करें, सभी स्टाफ हेड कैप के बिना काम ना करें, वेज और नॉन वेज खाद्य सामग्री को अलग अलग रखे, बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार नहीं करें और जिनके पास खाद्य लाइसेंस हैं वो अपने प्रतिष्ठान में रखना सुनिश्चित करें। साथ ही खाद्य सामग्रियों का उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें। अपने प्रतिष्ठान में साफ सफाई का समुचित ध्यान रखें, FSSAI द्वारा प्रतिबंधित खाद्य समग्रीयों की बिक्री ना करें एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों के अनुरूप ही खाद्य व्यवसाय का संचालन करें, अन्यथा अगले निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं पाए जाने एवं नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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