जिन पक्षकारगण के पास सुल्हनीय वाद में अधिवक्ता नियुक्त नही है और वाद सुलह करना चाहते हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में संपर्क कर सुलह के आधार पर निःशुल्क निष्पादन कर सकते है:मिथिलेश कुमार।
RKTV NEWS/अनिल सिंह,19 अप्रैल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर,आरा की अध्यक्षता एवं प्रकोष्ठ में आज विभिन्न न्यायालयों में लंबित बीमा कंपनियों के पदाधिकारीगण एवं उनके अधिवक्ता के साथ होने राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 मई 23 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु एक बैठक की गई। इस बैठक में सचिव द्वारा वादों के अधिक से अधिक निष्पादन हेतु विषयों पर चर्चा की गई, तथा बीमा कंपनी के अधिवक्तागण से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर श्री मिथिलेश कुमार ने यह भी कहा कि यदि किसी पक्षकारगण के सुलहनीय वाद में अधिवक्ता नियुक्त नहीं है और पक्षकारगण वाद सुलह करना चाहते हैं तो वो सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में संपर्क कर अपने वाद का निशुल्क निष्पादन सुलह के आधार पर कर सकते हैं साथ ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार हो इसके लिए पारा विधिक स्वयंसेवक की टीम द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर किया जा रहा हैं और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली की योजनाओं के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं।