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गढ़वा:उपायुक्त -सह- जिला समुचित प्राधिकारी (PC&PNDT) गढ़वा की अध्यक्षता में जिला सलाहकार कमिटी (PC&PNDT) की बैठक आयोजित।

RKTV NEWS/गढ़वा (झारखंड)18 दिसंबर।समाहरणालय गढ़वा स्थित सभागार में उपायुक्त -सह- जिला समुचित प्राधिकारी (PC&PNDT) गढ़वा, शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला सलाहकार कमिटी (PC&PNDT) की बैठक आयोजित की गई है। PC&PNDT की बैठक में सिविल सर्जन गढ़वा डॉo अशोक कुमार द्वारा पीसी & पीएनडीटी ऐक्ट पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से गढ़वा जिले में सेक्स रेश्यो, अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/सेंटर, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड क्लीनिक, पिछले बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन, नए अल्ट्रासाउंड केंद्र हेतु प्राप्त आवेदन एवं रिन्यूअल को लेकर कमिटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त ने गढ़वा जिला में अनाधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के संचालित क्लीनिक के विरुद्ध कार्रवाई का निदेश दिया, जिससे अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को बंद कराया जा सके। वहीं नए क्लीनिक के लाइसेंस हेतु आए 02 आवेदन यथा- पार्वती अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर तथा इंदु अल्ट्रासाउंड सेंटर नाम से प्राप्त हुए आवेदनों की जानकारी दि गई। उपायुक्त ने सभी आवश्यक दस्तावेज एवं PC&PNDT ACT के तहत अहर्ता रखने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात ही लाइसेंस निर्गत करने की बात कही।
वैसे अल्ट्रासाउंड सेंटर जिनका लाइसेंस पूर्ण हो गया है, उन्हें लाइसेंस रिनुअल के लिए आवेदन करने का निदेश दिया गया। लाइसेंस रिनुअल हेतु दो अल्ट्रासाउंड सेंटर क्रमशः मां वैष्णवी अल्ट्रासाउंड सेंटर गढ़वा एवं बंशीधर अल्ट्रासाउंड सेंटर नगर उंटारी का आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने कहा कि बिना लाइसेंस रिन्यूअल के अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन ना हो, यह सुनिश्चित कराया जाए। वहीं बैठक में सिविल सर्जन ने पीसी & पीएनडीटी एक्ट के तहत कुछ नियमों में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि नए नियम के अनुसार केंद्र के बाहर डॉक्टर का नाम, मोबाइल नंबर एवं फोटो लगवाना अनिवार्य है। साथ ही केंद्र के बाहर “यहां लिंग परीक्षण नहीं होता है” से संबंधित एक बोर्ड लगाना भी आवश्यक है। उपायुक्त ने नए नियमों का अनुपालन अविलंब सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी लाइसेंस प्राप्त केन्द्रों को उक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने हर 15 दिनों में जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वैसे केंद्र जो नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें दो बार नोटिस देते हुए अविलंब सील करने को कहा गया। सिविल सर्जन गढ़वा श्री कुमार द्वारा अब तक ऐसे ही अनाधिकृत रूप से अथवा अयोग्य चिकित्सकों द्वारा संचालित किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कृत कार्रवाई से उपायुक्त को अवगत कराया गया। उन्होंने गढ़वा जिला अंतर्गत अबतक कुल 17 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर FIR करने एवं सील करने की जानकारी दी। बैठक के दौरान मुखबिर/डिकॉय योजना की जानकारी दी गई। इस योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि मुखबिर/डिकॉय योजना के तहत लिंग परीक्षण रोकिए, दोषियों की सही सूचना देकर इनाम पाईए। लिंग परीक्षण/लिंग निर्धारण कानूनन अपराध है। यदि लिंग परीक्षण अथवा लिंग निर्धारण से संबंधित कोई जानकारी दी जाएगी तो दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं जानकारीदाता को इनाम दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मुखबिर को ₹40,000, गर्भवती महिला को ₹40,000 एवं सहयोगी को ₹20,000 दिए जायेंगे। अवैध लिंग जांच करने वाले संस्थानों या व्यक्तियों की सही सूचना जिला समुचित प्राधिकारी या 104 पर देने की बात कही गई।
बैठक में उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यो की भी समीक्षा किया। इनमें मुख्य रूप से एचएमआईएस पोर्टल, एएनसी रजिस्ट्रेशन, गर्भवती महिलाओं की संख्या, संस्थागत प्रसव, आकांक्षी जिला अंतर्गत विभिन्न इंडिकेटर, एएनसी चेकअप, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, अनीमिया से बचाव, मिशन इंद्रधनुष, यू विन पोर्टल, चिकित्सकों की उपस्थिति, एम्बुलेंस की उपलब्धता समेत स्वास्थ्य विभाग की अन्य भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर गहन समीक्षा कर उपायुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि वैसे बच्चे जो किसी कारणवश टीकाकरण से वंचित रह गए हों उन्हें चिन्हित कर आवश्यक रूप से उनका टीकाकरण सुनिश्चित करें।
इस बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, डीडीएम सुजीत कुमार मुंडा, अन्य चिकित्सा पदाधिकारी समेत चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मी व पदाधिकारी उपस्थित थें।

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