
RKTV NEWS/दरभंगा(बिहार )18 दिसंबर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दरभंगा शिव गोपाल मिश्रा के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), दरभंगा के तत्वावधान में +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय,बेनीपुर में 17 दिसंबर 2025 को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में आरती कुमारी,सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दरभंगा ने विद्यालय का भ्रमण कर छात्र–छात्राओं को संबोधित किया।
कार्यक्रम में सचिव ने छात्र–छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य,कार्यों तथा जरूरतमंद एवं कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए बाल विवाह के सामाजिक,शारीरिक एवं कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी दी तथा बताया कि बाल विवाह कानूनन दंडनीय अपराध है।
इस अवसर पर छात्र–छात्राओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों से भी अवगत कराया गया तथा शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया।
साथ ही,युवाओं से अपील की गई कि वे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक बनें और अपने परिवार व समाज में भी जागरूकता फैलाएँ।
सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र–छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही और यह कार्यक्रम युवाओं में विधिक जागरूकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।
