RKTV NEWS/अनिल सिंह,06अप्रैल। आज 06अप्रैल को जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय परिसर, आरा भोजपुर में प्ली बारगेनिंग पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव महोदय ने बताया कि प्ली बारगेनिंग अभियुक्त जिस पर कम गंभीर अपराध का आरोप है यानी ऐसा अपराध जिसमें सजा 7 साल से या उससे कम हो तथा अभियुक्त द्वारा पहली बार अपराध किया गया हो वैसी स्थिति में अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा याचना कर सक्षम न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। प्ली बारगेनिंग से मुकदमे बाजी पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। प्ली बारगेनिंग करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर में भी आवेदन देने का प्रावधान है प्ली बारगेनिंग आपसी समझौते के आधार पर भी किया जा सकता है इससे दोनों पक्ष आर्थिक मानसिक एवं शारीरिक परेशानी से बच सकते हैं। इस बैठक में पैनल अधिवक्ता कृष्ण गोपाल मिश्रा एवं पारा विधिक स्वयंसेवक मनोज कुमार तथा संजू कुमारी के साथ आमजन भी उपस्थित रहे।