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चतरा:उपायुक्त ने ऑनलाइन माध्यम से जिला व प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ किया बैठक।

मुख्यमंत्री के प्रमण्डल स्तरीय कार्यक्रम को लेकर जिला स्तर पर की गई तैयारियों का लिया जानकारी ।

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों का नामांकन कराना सुनिश्चित करें: रमेश घोलप

RKTV NEWS/चतरा (झारखंड)22 अगस्त।मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार हेमन्त सोरेन के उŸारी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग में 24 अगस्त को प्रमण्डल स्तरीय निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जिला स्तर पर की गई आवश्यक तैयारियों हेतु उपायुक्त रमेश घोलप ने जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक किया।
बैठक में सर्वप्रथम झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध किए गए कार्यों के प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की गई। उन्होने कहा प्रमण्डल स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य के अनुरूप आवश्यक तैयारी कर लें इसमे किसी भी प्रकार की कोताही न हो। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट मद से ली जाने वाली विकास योजनाओं के लिए ग्राम सभा से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिससे ग्राम सभा से पारित योजनाओं को जिला स्तर पर पारित किया जा सके।
उपायुक्त ने कहा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 (खरिफ) के अंतगर्त ऋणी/गैर ऋणी कृषकों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 तक निर्धारित है, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम वर्ष 2024-25 के लिए अगहनी धान एवं भदई मकई को अधिसूचित किया गया है। उक्त फसलों का बीमित राशि क्रमशः 60500 एवं 46000 रू0 प्रति हेक्टेयर है। फसल बीमा कराने हेतु गैर ऋणी कृषकों द्वारा टोकन देय राशि 1(एक रूपया) मात्र है। गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने हेतु निम्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण पत्र/नवीनत रसीद, मुखिया/ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित वंशावली, बटाईदार द्वारा पट्टा/बटाई संबंधी प्रमाण पत्र (नोटराईज्ड शपथ पत्र), मोबाईल नं0, स्वस्त्यापित फसल बुआई प्रमाण पत्र। सभी अंचल अधिकारी व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अधीनस्थ राज्सव उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक/बीटीएम/एटीएम, कृषक मित्रों, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, जनसेवकों के माध्यम से अपने अपने अंचल अंतर्गत गैर ऋणी कृषकों का प्रज्ञा केन्द्रों में निर्धारित तिथि के अंदर नामांकन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा व सिमरिया को निर्देशित किया गया कि अपने अपने अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत अंचलों को गैर ऋणी कृषकों का प्रज्ञा केन्द्रों में नामांकन का प्रतिदिन समीक्षा करें एवं प्रत्येक दिन का प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

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