RK TV News
खबरें
Breaking Newsनिर्वाचन

दरभंगा:मतदान के अंतिम 48 घंटे पूर्व कानून,व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण अत्यधिक महत्वपूर्ण-डीएम

RKTV NEWS/ दरभंगा(बिहार )09मई।जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन द्वारा बुधवार को बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि दिनांक 13 मई 2024 को निर्धारित है।
उक्त अवसर पर मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र के लिए,न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिप्रेक्ष्य से बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा -126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में अभियान समाप्त हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि उद्देश्यों के अनुपालन हेतु निर्देश दिया जाते हैं :-
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा- 126 के अनुपालन हेतु सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाये। सभी अभ्यर्थी/ अभिकर्ता/ राजनीतिक कार्यकर्ता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
निर्वाचन अभियान अवधि के समापन पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अभियान नहीं होगा।
राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं/ जुलूस कार्यकर्ताओं/ अभियान कार्यकर्ताओं, जो निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाए गए हैं और जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभियान समाप्त होने के पश्चात उसकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल को दुर्बल कर सकती है। ऐसे सभी कार्यकर्ता, अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे।
मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदान के समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा।
मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन संबंधित विनियमन का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, मतदान दिवस पर वाहन के परिचालन के लिए अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, उनके अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यकर्ता के लिए एक-एक वाहन अनुमान्य है। वाहन पर चालक सहित पाँच से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाएग।
किसी अभ्यर्थी/ उनके एजेंट द्वारा मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को नि:शुल्क वाहन प्रदान करना एक भ्रष्ट आचरण है और कड़ाई पूर्वक निषिद्ध है। मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं /परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहनों को मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के अंदर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने आदेश को अक्षरश: एवं सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश संबंधित को दिया गया है।

Related posts

चतरा:नगर परिषद आम निर्वाचन में 68.88 प्रतिशत मतदान, शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ मतदान।

rktvnews

भोजपुर : अंग्रेजी शराब के साथ एक गिरफ्तार, गया जेल।

rktvnews

सुरेश पटवा की पुस्तक “हिंदू प्रतिरोध गाथा” लोकार्पित ।

rktvnews

राजस्थान:वी.सी. के माध्यम से मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों की समीक्षा की।

rktvnews

श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्तिक चतुर्दशी:पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कहानी।

rktvnews

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित ‘युवा बिजनेस महासम्मेलन- 2025’ को संबोधित किया।

rktvnews

Leave a Comment