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पिछड़े/कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु चलाया जा रहा विधिक जागरूकता कार्यक्रम!06 अगस्त को अलीनगर प्रखण्ड में, 12 अगस्त को सदर प्रखण्ड में, 13 अगस्त को हायाघाट प्रखण्ड में तथा 20 एवं 27 अगस्त को बेनीपुर प्रखण्ड में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम।

दरभंगा/बिहार 05 अगस्त। अपर जिला न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा राम झा द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के निर्देशानुसार अगस्त माह में 06 अगस्त (रविवार) को अलीनगर प्रखण्ड के पकड़ी पंचायत में, 12 अगस्त (द्वितीय शनिवार) को सदर प्रखण्ड के मझियाम पंचायत में, 13 अगस्त (रविवार) को हायाघाट प्रखण्ड के आनन्दपुर पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है।
इसके साथ ही 20 अगस्त (रविवार) को बेनीपुर प्रखण्ड के माधोपुर पंचायत एवं 27 अगस्त (रविवार) को जरिसो पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है।
उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता को सफलता पूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आमजनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि *06 अगस्त (रविवार) को अलीनगर प्रखण्ड के पकड़ी पंचायत में* पैनल अधिवक्ता गजनफर अली, मोबाइल नम्बर – 6203151054 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक देवेन्द्र कुमार द्वारा नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं) योजना – 2016, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा, गरीबी उन्मूलन योजनाएँ, नालसा (मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़िता) योजना – 2015 के बारे में, मेडिको लीगल जागरूकता शिविर का आयोजन, उपभोक्ता कानून के संबंध में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
वहीं *12 अगस्त (द्वितीय शनिवार) को सदर प्रखण्ड के मझियाम पंचायत में* पैनल अधिवक्ता संजय कुमार ठाकुर, मोबाइल नम्बर – 9709310638 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक बिरेन्द्र कुमार आनन्द द्वारा वाणिज्यिक अदालतों में वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा, मौलिक कर्तव्य एवं पोस्को एक्ट, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा, कानूनी सहायता एवं लोक अदालत, बाल श्रम एवं जे.जे. अधिनियम, मध्यस्थता और फ्रंट ऑफिस के संबंध में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
*13 अगस्त (रविवार) को हायाघाट प्रखण्ड के आनन्दपुर पंचायत में* पैनल अधिवक्ता संजय कुमार, मोबाइल नम्बर – 8271490730 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक नेता सहनी द्वारा नालसा (मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़िता) योजना – 2015, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं) योजना – 2016, पी.सी एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम एवं पोस्को एक्ट, तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा नियमावली 2014, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, लोक अदालत एवं ए.डी.आर तंत्र के संबंध में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
*20 अगस्त (रविवार) को बेनीपुर प्रखण्ड के माधोपुर पंचायत में पैनल अधिवक्ता नवीन कुमार ठाकुर, मोबाइल नम्बर – 9470436911 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक पुण्यानंद ठाकुर द्वारा नालसा योजना – 2015 के तहत मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों से संबंधित कानून, कानूनी सहायता एवं लोक अदालत, वरिष्ठ नागरिक के कानूनी सहायता, तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा नियमावली 2014 के संबंध में, मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों से संबंधित कानून, भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग के संबंध में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
इसके साथ ही *27 अगस्त (रविवार) को बेनीपुर प्रखण्ड के जरिसो पंचायत में पैनल अधिवक्ता शत्रुध्न झा, मोबाइल नम्बर – 6206102667 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक रमेश महतो द्वारा नालसा योजना – 2015 के तहत गरीबी उन्मूलन का प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में, मध्यस्थता प्रक्रिया और ए.डी.आर तंत्र के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012, गोद लेने की प्रक्रिया, बाल श्रम एवं जे.जे. अधिनियम, मध्यस्थता और फ्रंट ऑफिस के संबंध में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया है कि संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे।
उपरोक्त सभी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाईडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करने को कहा है।
उन्होंने संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि वे दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 11:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।

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