
RKTV NEWS/बागपत (उत्तर प्रदेश)29 नवंबर। प्रातः 11.30 बजे सभागार कक्ष, कार्यालय जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट बागपत पर जिलाधिकारी / समुचित प्राधिकारी, (पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम-1994) बागपत के अध्यक्षता में पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम-1994 व नियम 1996 पर संवेदीकरण जनपदीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी पी०सी०पी०एन०डी०टी०, उप मुख्य चिकित्साधिकारी बागपत, उप जिलाधिकारी खेकडा, सी०ओ० (काइम) बागपत, चिकित्सा अधीक्षक सामु० स्वा० केन्द्र बागपत, बडौत, बिनौली, छपरौली, खेकडा, पिलाना एवं नवगठित जनपदीय सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों एवं विभाग के अन्य कर्मचारियों के प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में डॉ० नीलम सिंह, निदेशक, वात्सल्य संस्था, लखनऊ के द्वारा पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम 1994 व नियम 1996 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। लिंग परीक्षण रोकने एवं भ्रूण लिंग की जांच करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या-क्या कानूनी/विधि कार्यवाही की जाये, उक्त के संबंध में गहनता से अवगत कराया गया। जनपद बागपत के लिंग अनुपात को बढाने एवं मुखबिर योजना के माध्यम से जनपद में डिकॉय आपरेशन करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये।
