बेटियों का कन्यादान कर रही प्रदेश सरकार।
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पर ₹51000 का किया जाता है व्यय।
जिलाधिकारी ने सामूहिक विवाह के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को 400 शादियों का दिया लक्ष्य।
RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)16 नवंबर।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद में 26 नवंबर 2024 को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा 26 नवंबर 2024 को होने वाले सामूहिक विवाह में कम से कम 400 पंजीकरण अवश्य होनी चाहिए। कन्यादान भाव के उद्देश्य से अधिकारी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य दान होता है उन्होंने कहा किसी भी तरह की सामूहिक विवाह में कोई संलिप्ता मिलती है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े पर सरकार द्वारा ₹51000 की धनराशि खर्च की जाती है जिसे ₹35000 अकाउंट लड़की के खाते में ₹10000 का श्रंगार ,ज्वेलरी ,कपड़ों,बर्तन पर खर्च किये जाते हैं व 6हजार रुपए की धनराशि से विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं जिसमें से दोनों पक्षों के साथ आए अतिथियों के लिए खाने भोजन की व्यवस्था होती है शादियां जो भी वर बधू जिस संप्रदाय के धर्म से होते हैं उसे संप्रदाय के आधार पर उनके रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न कराया जाता है। इस सामूहिक विवाह में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों द्वारा भी वर वधु को आशीर्वाद दिया जाता है।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता में शैक्षिक रिकॉर्ड ,जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड ,आधार कार्ड आयु सत्यापन के लिए मान्य होगा निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री एवं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता मिलेगी वर की आयु 21 वर्ष तथा बधुकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो जो व्यक्ति सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं वह आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।