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पूर्वी सिंहभूम:45-घाटशिला(अ.ज.जा) विधानसभा उपचुनाव से संबंधित नामांकन की अधिसूचना जारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता, कहा- अभ्यर्थी पूर्वाह्न 11 से 03 बजे अपराह्न तक कर सकेंगे नामांकन।

अनुमंडल कार्यालय, घाटशिला से अभ्यर्थी / प्रत्याशी नामांकन प्रपत्र का क्रय कर सकते हैं।

RKTV NEWS/जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम)13 अक्टूबर।45-घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर 13.10.2025 को गजट प्रकाशन करते हुए और स्थानीय स्तर पर अधिसूचना जारी कर दिया गया है। इस अवसर पर समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी द्वारा नामांकन एवं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों से साझा की गई। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी / प्रत्याशी अनुमंडल कार्यालय, घाटशिला से पूर्वाह्न 11 से 03 बजे अपराह्न तक नामांकन प्रपत्र का क्रय कर सकते हैं। 45-घाटशिला(अ.ज.जा) विधानसभा क्षेत्र हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला सुनील चंद्र निर्वाची पदाधिकारी हैं । नामांकन की प्रक्रिया 13.10.2025 से प्रारंभ हो गई है, अभ्यर्थी पूर्वाह्न 11 से 03 बजे अपराह्न तक नामांकन कर सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 21.10.2025 निर्धारित है ।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि 06.10.2025 को उपचुनाव की घोषणा के पश्चात जिले में आदर्श आचार संहिता के अलावे सभी तरह के एसओपी का अनुपालन किया जा रहा है । सुगम, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संपादन हेतु सभी प्रशासनिक तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है । भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम पर लगने वाले मत पत्र में बदलाव किए है इसके तहत अब ईवीएम पर उम्मीदवारों के रंगीन फोटो के साथ–साथ उनके नाम और क्रम संख्या बड़े अक्षरों में अंकित होंगे । इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को शिक्षित एवं प्रेरित करते हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सभी अंतर्राज्यीय एवं अंतरजिला चेकनाकाओं की निगरानी सख्ती से की जा रही है ताकि अवैध मादक पदार्थ, संदिग्ध पैसों का परिवहन, शराब, उपहार, असामाजिक तत्वों पर कड़ाई से निगरानी एवं कार्रवाई की जा सके ।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित किया जा रहा है । उपचुनाव में भी होम वोटिंग की सुविधा रहेगी। वैसे दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाता जो मतदान हेतु मतदान केंद्र जाना चाहते हैं उनके आवागमन के लिए वाहन, व्हीलचेयर, रैंप, वॉलंटियर की व्यवस्था रहेगी । सोशल मीडिया एवं अन्य मीडिया माध्यमों पर भी कड़ी निगरानी रखते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा ।

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