
आरा/भोजपुर (डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)10 अक्टूबर।सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग W.P. (C) No 640/2025 के मामले में आदेश के तहत विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं जिनमें यह अनिवार्य किया गया है की अंतिम मतदाता सूची से बाहर व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए ताकि उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर करने में सहायता मिल सके। इसके सहायता के लिए प्रखंड स्तर पर पर पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्त किया गया है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर आरा में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है जिसमें दो पैनल अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। ऐसे व्यक्ति जो अपील दायर करना चाहते हैं अपने प्रखंड स्तर पर प्रतिनियुक्त पारा विधिक स्वयंसेवकों की सहायता ले सकते हैं अथवा सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के हेल्प डेस्क में प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता से भी विधिक सहायता हेतु संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर के सचिव, गौतम कुमार ने बताया कि जिले के सभी 14 प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवक के टीम का गठन किया गया है जो गांव-गांव घूमकर मतदाता सूची से बाहर व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें हेल्प डेस्क में प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता के सहयोग से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर करने हेतु कानूनी मदद करेंगे।
