
RKTV NEWS/बागपत (उत्तर प्रदेश)06 अगस्त।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत शबिस्ताँ आकिल द्वारा अवगत कराया गया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एवं मनोज कुमार-III, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत के मार्गदर्शन में जिला बार एसोसिएशन बागपत, में मध्यस्थता हेतू कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला न्यायालय बागपत में दिनांक 01.07.2025 से 30.09.2025 तक आयोजित होने वाला राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान में आपसी सुलह समझौते से न्यायालय में लम्बित सभी प्रकार के दीवानी मामले, शमनीय प्रकृति के अपराधिक मामले, धारा 138 NI Act के अन्तर्गत चेक से सम्बन्धित मामले, धन वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावा से सम्बन्धित मामले, श्रम विवाद मामले, वैवाहिक मामले (विवाह विच्छेद के अतिरिक्त), भूमि अधिग्रहण के मामले, पेन्शन से सम्बन्धित मामले अन्य दीवानी वाद, किरायेदारी, सूखाधिकार, निषेधाज्ञा, विनिर्दिष्ट अनुतोष आदि से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
प्री-लिटिगेशन के भी सभी प्रकार के दीवानी व शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जायेगा। बताया गया की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत मध्यस्थता द्वारा सदैव सुलभ, सस्ता तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए तत्पर है।
