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भोजपुर : वकीलों की हो जायेगी बल्ले-बल्ले,पूर्व सचिव ने सुझाए उपाय

वरीय अधिवक्ता विद्या निवास सिंह उर्फ दीपक सिंह

RKTV NEWS/आरा (भोजपुर)10 अगस्त। जिले के सभी अधिवक्ताओं के हित में उनको आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सुदृण करने हेतु आरा जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रहे विद्या निवास सिंह उर्फ दीपक सिंह ने वरीय अधिवक्ताओं से मंथन उपरांत जिले के सभी निबंधित अधिवक्ताओं के हित में निवर्तमान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आज अपने द्वारा जारी विज्ञाप्ति में अधिवक्ताओं के आर्थिक,उनकी चिकित्सा,बच्चों की पढ़ाई,अधिवक्ता के निधन पर आर्थिक सहायता,विकट परिस्थितियों में लोन रूपी सहायता सहित संघ परिसर में निर्बाध रूप से फ्री नेट की व्यवस्था करने संबंधी सुझावों की चर्चा की है।

20 की जगह 50 हजार हो सकती है मृत्यु अनुदान राशि

विद्या निवास सिंह ने अधिवक्ता की मृत्यु पर दी जाने वाली राशि जो वर्तमान में 20 हजार है को 50 हजार रुपए तक बढ़ाने के सुझाव पर कहा है की समय के साथ साथ बढ़ती महंगाई के हिसाब से उक्त राशि में वृद्धि करने की जरूरत है। ताकि आर्थिक अनुदान वास्तव में सार्थक रूप में क्रियाशील हो जिसके लिए संघ के अध्यक्ष को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नही है सिर्फ वकालतनामा की राशि 300 रुपए करने से अधिवक्ताओं को 275 रुपया की प्राप्ति हो जायेगी जो उनको आर्थिक रूप से भी संबल देगा साथ ही संघ में 25 रुपए की राशि जमा हो और बिहार बार काउंसिल पटना को पांच फीसदी राशि का भुगतान हो शेष राशि मृत्यु अनुदान कोष निहित जमा हो ताकी तत्काल 50 हजार की राशि आश्रितों को दी जा सकें।

बनाया जा सकता है चिकित्सा हेतु अनुदान फंड

वरीय अधिवक्ताओं के विचार एवं अधिवक्ताओं के इलाज हेतु चिकित्सा सहायता राशि फंड निर्मित करने के सुझाव के बारे में बताते हुए विद्या निवास सिंह ने कहा की उक्त फंड निर्माण हेतु हाजरी फार्म की दर को 110 रुपए करने से अधिवक्ताओं को 100 रुपए एवं 10 रुपए की राशि संघ में जमा होने के पश्चात उसमे से पांच फीसदी वकीलों के वेलफेयर बिहार बार काउंसिल पटना के निहित जमा कर शेष राशि से चिकित्सा अनुदान फंड का सृजन हो सकता है जिससे अधिवक्ताओं को उनके इलाज में सुविधा होगी।

बच्चों की पढ़ाई /शादी हेतु कल्याण कोष

आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के बच्चो की पढ़ाई एवं उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता स्वरूप इस मद में कल्याण कोष की महत्ता पर बल देते हुए बेल बॉन्ड,शपथ पत्र की जमा हो रही राशि से अधिवक्ताओं के बच्चो की पढ़ाई और शादी में आर्थिक सहायता देने को प्रावधान करने के सुझाव को विद्या निवास सिंह ने साझा किया।

विकट परिस्थितियों में लोन रूपी सहयाता का हो प्रावधान

किसी भी विकट परिस्थितियों में अधिवक्ताओं को लोन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधानों पर जोर देते हुए विद्या निवास सिंह ने कहा की किसी भी विकट परिस्थितियों में अधिवक्ताओं के सामने आने वाली आर्थिक संकट हेतु उन्हे ऋण के रूप में 50 हजार तक बिना ब्याज की राशि उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देते हुए इसे आम सभा बुलाकर पारित करवाने की बात कही है साथ ही ऋण न चुका पाने की स्तिथि में उक्त राशि की बिहार एडवोकेट वेलफेयर के भुगतान के समय कटौती करने का सुझाव दिया।

कानूनी अध्यन हेतु फ्री वाई फाई की व्यवस्था

आज के विकसित होती डिजिटल दुनिया में अधिवक्ताओं को मुकदमों को लेकर कई प्रकार के मुकदमों में लिए गए निर्णय , कानूनी नियमो की अद्यतन जानकारियां सहजता से उपलब्ध हो सके जिसका वो न्यायालय कार्यावधी में अध्यन कर सकें इसके लिए संघ को इस बिन्दु पर सोचने की जरूरत है और अधिवक्ता हित में निर्णय ले और संघ में तत्काल फ्री वाई फाई की सुविधा उपलब्ध कराए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं को भी नेट की सुविधा मुफ्त प्राप्त हो सके।

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