
आरा/भोजपुर (डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)13 जुलाई। शुक्रवार को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रो कुमार कौशलेंद्र द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय अथवा विभाग में तालाबंदी करना पूर्णतः गैर कानूनी है। यह सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के दायरे में आता है। इसलिए किसी भी संगठन को तालाबंदी करने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी।
इस संबंध में कहा गया है की परिसर में धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल आदि करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय का छात्र होना जरूरी है। मांग और लगाए गए आरोप कानून सम्मत तर्क संगत,और साक्ष्य पर आधारित हो।भाषण में पद और अनुशासन का ध्यान रखना जरूरी है।
इसकी सूचना कुलपति के आदेशानुसार ज्ञापांक -प्रॉक्टर/ 257 /2024 ,दिनांक 12.7.20 24 से जारी किया गया है।इस संबंध में सभी छात्र संगठनों , वीकेएसयू के सभी विभागाध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारी को दे दी गई है।

