RKTV NEWS/नयी दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय महापौर परिषद द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में महापौरों को उनके उत्तराधिकारी चुने जाने तक उनके कार्यालयों में बने रहने की अनुमति देने की मांग की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाते हुए आदेश पारित किया। साथ ही उन स्थानीय निकायों में सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जिनकी शर्तें समाप्त हो गईं, न्यायालय ने हाईकोर्ट के विवादित निर्णय के निर्देश (डी) में परिकल्पित व्यवस्था को बरकरार रखा, जिसके अनुसार, जब नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया। अंत में निर्वाचित निकाय के गठन तक ऐसे नगर निकाय के मामलों का संचालन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा।