
RKTV NEWS/उज्जैन(मध्यप्रदेश)27 जून।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने थाना क्षेत्र तराना के राजेश पिता नारायण बागरी, थाना क्षेत्र चिमनगंज मंडी के शाकिर उर्फ चीना उर्फ टारजन पिता असलम उर्फ टाईसन, थाना क्षेत्र माकड़ोन के विजेंद्र उर्फ भूरा पिता भंवरसिंह राजपूत को 1-1 वर्ष के लिए के लिये जिला बदर किया है। इसी तरह थाना क्षेत्र जीवाजीगंज के कन्हैयालाल पिता अमरचंद, जमनालाल पिता कालूराम कहार, थाना क्षेत्र चिमनगंज मंडी के अर्जुन पिता महेश बरगुण्डा, थाना क्षेत्र नीलगंगा के बिट्टू उर्फ विवेक पिता शंकरलाल जाटव, सूरज उर्फ बारिक पिता मोहनलाल मीणा, थाना क्षेत्र पंवासा के कमल दायमा पिता नारायण दायमा, थाना क्षेत्र नागझिरी के हैप्पी उर्फ अभिषेक पिता धर्मराज कीर, थाना क्षेत्र नरवर अक्कु उर्फ अकरम पिता अकबर, थाना क्षेत्र नागदा की चांदनी पति जितेन्द्र प्रजापत, थाना क्षेत्र महिदपुर रोड के सुरेश सिंह उर्फ सुरेसिंह पिता मोहनसिंह, थाना क्षेत्र कायथा के श्यामलाल पिता छोगालाल जायसवाल, थाना क्षेत्र कोतवाली के कालू उर्फ संजय पिता भरतसिंह ठाकुर, थाना क्षेत्र तराना के राजपाल सिंह उर्फ भेरूसिंह पिता कमलसिंह को छह-छह माह के लिये जिला बदर किया है।
इस सम्बन्ध में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत उक्त व्यक्तियों को उज्जैन जिले की राजस्व सीमा एवं जिले से लगे सीमावर्ती जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार एवं आगर-मालवा की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया गया है। जिलाबदर की अवधि में उक्त आदेश के तहत अगर उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में उनका कोई प्रकरण चल रहा है तो वे नियत पेशी पर उपस्थित होंगे परंतु इसके पूर्व उन्हें संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरंत बाद उन्हें इस आदेश का पालन करना होगा।
