पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 15 जून। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। मंत्रीमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत “महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना” कार्यक्रम के संचालन हेतू कुल 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रुपये सहायक अनुदान से राशि की निकासी एवं व्यय के संबंध में निर्णय लिया गया। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्तमान दर में संशोधन किया गया है। बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2024 के स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2140/वि, दिनांक 28/02/2024 के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को बकाये भत्तों के भुगतान हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 1 अरब 21 करोड़ 33 लाख 49 हजार रूपये के अग्रिम की स्वीकृति दी गई। सुपौल न्यायमंडल अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, निर्मली में 15 कोर्ट भवन (जी+4), 180 कैदी हाजत भवन (जी+1) एवं एमिनिटी भवन (जी+4) के निर्माण के निमित्त कुल 39 करोड़ 70 लाख 20 हजार रुपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रवृत बिहार विधान सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में बिहार विधान सभा सचिवालय के कर्मियों की सेवा संपुष्टि तथा प्रशासनिक संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त समूह-“ख” के प्रशाखा पदाधिकारी के प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा कराने के संबंध में संशोधन हेतु निर्णय लिया गया। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों (बोर्ड, निगम एवं अन्य कार्यालय सहित) को निबंधित यान स्क्रैपिग सुविधा के माध्यम से स्क्रैपिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में निर्णय लिया गया। श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) के “कारखाना निरीक्षक” संवर्ग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक (सामान्य) के 4 पद एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के 4 पद कुल 8 पद सृजित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। बिहार श्रम आशुलिपिक/आशुटंकक (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के आलोक में राज्य के पुराने 22 एएनएम स्कूल एवं पुराने 6 जीएनएम ट्रेंनिंग स्कूल के सुचारू संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक श्रेणी के कुल 247 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए।
