RK TV News
खबरें
Breaking Newsस्वास्थ्य

पूर्वी चंपारण:”किशोरों को तम्बाकू सेवन से बचाना है”थीम के साथ सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस।

RKTVNEWS/पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) 31 मई।जिले के सदर अस्पताल मोतिहारी सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों को जागरूक करते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मनाया गया। मौके पर एसीएमओ डॉ श्रवण कुमार पासवान एवं डीएस डॉ अवधेश कुमार ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बैनर, पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि किशोर किशोरियों, युवाओं व आम लोगों के द्वारा तम्बाकू का सेवन किया जाना बेहद खतरनाक है। इससे मुँह के कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसलिए इन सभी बीमारियों से बचने के लिए तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए।सदर अस्पताल के ओपीडी में इस अवसर पर कैंसर की स्क्रीनिंग की गईं। जिसमें 48 से ज्यादा लोगों की मुंह, दांत एवं ओरल कैंसर की जाँच चिकित्सकों द्वारा करते हुए
तम्बाकू का उपयोग न करने की सलाह दी गईं।इस अवसर पर नर्सिंग स्टॉफ व अस्पताल कर्मियों ने तम्बाकू सेवन न करने का संकल्प लिया।

तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है:

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ श्रवण कुमार पासवान ने बताया कि हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाकर लोगों तक तम्बाकू का सेवन न करने का सन्देश पहुंचाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। युवा, मजदूर वर्ग व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी धूम्रपान जैसे- बीड़ी, सिगरेट, का उपयोग करतीं हैं। जिसके कारण फेफड़े, गले, दांत, प्रभावित होते हैं। वहीं लोगों को इन चीजों की लत भी हो जाती है। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करने वाली महिला या पुरुषों में टीबी होने का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। टीबी से होने वाली मृत्यु भी 3 से 4 गुना अधिक होती है। तंबाकू सेवन से कैंसर के साथ ही टीबी की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना:

तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन पर 01 से 05 वर्ष तक की कैद एवं 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना देय है।18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तंबाकू पदार्थ बेचने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बिना चित्रित या पैकेट के 85% भाग पर मुख्य रूप से न छपे वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ बेचने के जुर्म में 2 से 5 साल की कैद और 1000 से 10000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Related posts

उत्तराखंड:राज्यपाल असम राइफल्स मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित पूर्व सैनिकों की मेगा रैली में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल।

rktvnews

भारत सरकार के अधिवक्ता तथा जनहित परिवार प्रतिनिधि सभा के सभापति अतुल प्रकाश ने आरा बार के नए सत्र के नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं को प्रेषित की हार्दिक शुभकामना।

rktvnews

पश्चिमी चंपारण:महिला बंध्याकरण में प्रमंडल में प्रथम आने पर “डीसीएम राजेश कुमार” हुए सम्मानित।

rktvnews

भारत की राष्ट्रपति ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में सहभ‍ागिता की।

rktvnews

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में दूरदर्शन की एंट्री।

rktvnews

छपरा:जिला स्तरीय उर्दू सेमिनार, कार्यशाला व मुशायरा आयोजित।

rktvnews

Leave a Comment