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दरभंगा:लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संदर्भ में गठित जिला स्थाई समिति की हुई बैठक।

मतगणना के उपरांत विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।

RKTVNEWS/दरभंगा(बिहार )31 मई।जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में गुरुवार को (कार्यालय प्रकोष्ठ में) लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संदर्भ में गठित जिला स्थाई समिति की बैठक हुई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतगणना की तिथि 04 जून 2024 को प्रातः 8:00 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति दरभंगा में निर्धारित है।
79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर,81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा, 85-बहादुरपुर हेतु मतगणना कक्ष में गणना हेतु 14-14 टेबल लगाया गया है।
पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना हेतु 07 टेबल ETPBS pre counting एवं 06 टेबल पोस्टल बैलट की वास्तविक गणना हेतु बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि ईवीएम से मतगणना के पश्चात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच-पांच मतदान केंद्र के (लाटरी के माध्यम ) वीवीपीपैट पर्ची की गणना की जाएगी। वीवीपीपैट पर्चियों की गणना हेतु मतदान केंद्र का चयन लॉटरी द्वारा की जाएगी।
मतगणना केंद्र स्थल पर सुविधा के लिए साइनेज लगाया जा रहा है।
चयनित मतदान केन्द्रों के वीवीपीपैट पर्चियों की गणना, ईवीएम की गणना वाले मतगणना कक्ष में ही एक टेबल पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाएगा।
प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक गणना टेबल के लिए एक-एक गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में एक अन्य गणना अभिकर्ता सहायक निर्वाची पदाधिकारी के टेबल पर गणना प्रक्रिया को देखने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
गणना अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 18(प्रति सलंग्न) में अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी।
प्रारूप 18 में गणना अभिकर्ता का नाम एवं पता अंकित किया जाएगा तथा अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा। प्रारूप पर नियुक्त होने वाले गणना अभिकर्ता की सहमति हेतु उनके हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए दो प्रति में प्रारूप 18 नियुक्ति किए जाने वाले गणना अभिकर्ता के फोटो के साथ तैयार की जाएगी तथा इसकी एक प्रति मतगणना की तिथि से तीन दिन पूर्व अपराह्न 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से नामांकन कोषांग (जिला पदाधिकारी के न्यायालय कक्ष) में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
अभ्यार्थियों/निर्वाचन अभिकर्ता से प्रारूप 18 प्राप्त करने एवं निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त होने वाले प्रारूप 18 के आलोक में गणना अभिकर्ता का फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य नामांकन कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मतगणना अभिकर्ता नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले योग्य व्यक्तियों को मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने का प्रस्ताव देंगे।
मतगणना तिथि को अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता के द्वारा मतगणना परिसर/ मतगणना कक्ष में धूम्रपान करना/ मोबाइल लाना वर्जित है। गणना अभिकर्ता को मतगणना परिसर कक्ष मेंअनुशासित व्यवहार रखना होगा।
*मतगणना की तिथि को मतगणना केंद्र पर प्रवेश हेतु गणना अभिकर्ताओं को नामांकन कोषांग द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र के प्रारूप 18 की दूसरी प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उक्त के बिना मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
सभी अभिकर्ता को सुबह 7:00 बजे तक मतगणना केंद्र पर प्रवेश करना होगा।
अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता प्रारूप 19 में गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतिसंहरण (निरसन) कर सकते हैं ऐसा प्रतिसंहरण (निरसन) उसे समय से लागू हो जाता है जब इसे निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी समय जिसकी नियुक्ति रद्द की गई है उसके स्थान पर किसी अन्य गणना अभिकर्ता को नियुक्त कर सकते हैं, एक बार मतगणना प्रारंभ होने के पश्चात नए गणना अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि मतगणना अभिकर्ता अपने आवंटित विधानसभा एवं टेबल पर ही रहेंगे, यत्र-तत्र नहीं घूमेंगे, मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।
मतगणना परिसर में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, केलकुलेटर एवं किसी प्रकार का अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पान गुटखा एवं ध्रूमपान प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के द्वारा किसी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकल जाएगा ।आदेश का उल्लंघन करने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
बैठक में विशेष कार्य पदाधिकारी राकेश रंजन, उप निदेशक जन संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार , भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपुर एवं स्थाई समिति के राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

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