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नारनौल:सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव ने डीसी मोनिका गुप्ता से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।

हादसे से सबक लेकर राज्य को स्कूल वाहन पॉलिसी में बेस्ट स्टेट बनाना है : मुख्य सचिव

नार्म फॉलो नहीं तो इंपाउंड की जाएंगी बसें : उपायुक्त मोनिका गुप्ता

RKTV NEWS/नारनौल (महेन्द्रगढ़)13 अप्रैल।सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर सभी जिलों में अधिकारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। राज्य के सभी स्कूलों में बेस्ट क्वालिटी बस तथा बेस्ट क्वालिटी ड्राइवर होने चाहिए। महेंद्रगढ़ के उन्हाणी में हुए स्कूल बस हादसे से सबक लेते हुए सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लागू करने में हरियाणा को बेस्ट स्टेट बनाकर दिखाना है। ऐसे में एक सप्ताह के अंदर-अंदर इस पॉलिसी के तहत जारी सभी हिदायतों की सौ फ़ीसदी पालना होनी चाहिए। यह निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने शुक्रवार को राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए।
इसके बाद उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने जिला के अधिकारियों की बैठक ली तथा उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे आज से ही फील्ड में निकलकर इस संबंध में कड़ी कार्रवाई शुरू करें। जिला के किसी भी स्कूल में ऐसी कोई भी बस नहीं मिलनी चाहिए जो नियमों को पूरा ना करती हो। जरूरत पड़े तो संबंधित बस को नियमों के अनुसार इंपाउंड किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर कोई भी स्कूल इस मामले में सहयोग नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा, महेंद्रगढ़ के एसडीएम संजीव कुमार, कनीना के एसडीएम सुरेंद्र सिंह, नारनौल के एसडीम डॉ जितेंद्र सिंह, नांगल चौधरी के एसडीएम मयंक भारद्वाज, नगराधीश मंजीत सिंह, सचिव आरटीए मनोज कुमार तथा जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

ये हैं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की चेक लिस्ट

सरकार ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी बनाई हुई है। सभी स्कूलों को इन नियमों का पालन करना होता है।
पॉलिसी के अनुसार स्कूल बस के चालक के पास 5 वर्ष के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध कंडक्टर अटेंडेंट लाइसेंस, वर्दी के साथ लाइसेंस नंबर के साथ ड्राइवर और कंडक्टर की नेम प्लेट, वैध पंजीकरण फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध रूट परमिट अनुमति, मानदंडों के अनुसार बस का रंग, वैध बीमा प्रमाण पत्र, वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र हो।
वहीं मानदंडों के अनुसार स्पीड गवर्नर फिट किया गया है और काम कर रहा है, मानदंडों के अनुसार जीपीएस सिस्टम फिट किया गया है और काम कर रहा है, यह भी सुनिश्चित करना होता है।
अग्निशामक यंत्र फिट, हॉर्न चालू हालत में है, टायर की स्थिति अच्छी है, ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक काम कर रहे हैं, संकेतक चालू हालत में हैं, हेड लाइट और बैक लाइट काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगे हैं, पॉलिसी के अनुसार आगे और पीछे की तरफ रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया गया है, वाइपर काम करने की स्थिति में हैं, फर्स्ट एड बॉक्स (दवाओं की एक्सपायरी डेट भी चेक की गई है, रूट बोर्ड और टाइमिंग डिस्पले, मानक के अनुसार नंबर प्लेट लगाई गई है, टिंटेड ग्लास और पर्दे लगे हैं या नहीं, बस के आगे और पीछे की तरफ “स्कूल बस” या “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा हुआ है व पुलिस और दुर्घटना सूचना नियंत्रण कक्ष और वाहन मालिक का संपर्क नंबर बस के अंदर और बाहर प्रदर्शित है।

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