RKTV NEWS/हनुमानगढ़(राजस्थान)27 मार्च। लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान जिले में मतदान दिवस (19 अप्रैल) पर सभी कामगारों के लिए निजी एवम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि मतदान दिवस पर जिला स्थित कार्यालयों एवं कार्य स्थलों में अवकाश रहेगा, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ʻखʼ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मंजूर करने की व्यवस्था की है। इसमें किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित व्यक्ति जो निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है, उन्हें मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा।
अवकाश मंजूर करने की स्थिति में किसी भी ऐसे कामगार की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यह प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिए लागू नहीं होंगे, जिनके कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
