RKTVNEWS ,सुप्रीम कोर्ट ने को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के एक आदेश को रद्द कर दिया है। आयोग ने एक लेडी मॉडल को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसने ख़राब हेयरकट और ख़राब हेयर ट्रीटमेंट की शिकायत की थी, जिसे उन्होंने दिल्ली के एक 5-सितारा होटल में कराया था। मुआवजे की राशि के नए सिरे से निर्धारण के लिए मामले को एनसीडीआरसी को वापस भेजते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारण साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए और केवल प्रतिवादी उपभोक्ता के दावों पर आधारित नहीं होना चाहिए।प्रतिवादी आशना रॉय ने 12 अप्रैल, 2018 को होटल आईटीसी मौर्या के सैलून में गईं थी। उनकी नियमित हेयरड्रेसर/स्टाइलिस्ट उपलब्ध ना होने के कारण उन्होंने दूसरे स्टाइलिस्ट से हेयर कट और ट्रीटमेंट लिया था। वह उस स्टाइलिस्ट की सर्विस पर पहले भी नाखुशी जाहिर कर चुकी थी। हालांकि मैनेजर के आश्वासन पर कि उन्होंने काफी सुधार किया है, वह नए स्टाइलिस्ट से सर्विस लेने के लिए तैयार हुई थी।
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