सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों से भ्रमित ना होने की अपील।
हनुमानगढ़/राजस्थान 03 जनवरी। जिला कलक्टर रुक्मणि रियार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के विरोध में हड़ताल, चक्का जाम से आमजन को होने वाले परेशानी को दृष्टिगत रखने का अनुरोध किया है।
जिला कलक्टर ने वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियनों के नाम जारी अपील में कहा है कि हाल ही में पारित किए गए न्याय संहिता कानून के प्रति आमजन में कुछ भ्रांतियां है। इस कानून के अनुसार कोई भी लापरवाही से वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस कानून के तहत किसी व्यक्तिगत समुदाय या संगठन को टारगेट नहीं किया गया है, मोटर व्हीकल कानून एमवी एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। यह संशोधन केवल न्याय संहिता के अंतर्गत किया गया है, यह कानून हाल ही में लागू नहीं किया गया है, इसमें केवल संशोधन किए गए हैं जो कि अभी वर्तमान स्थितियों में लागू नहीं है ।
जिला कलेक्टर ने कहा कि काफी संख्या में प्राप्त ज्ञापनों को राज्य सरकार तक पहुंचा दिए गए हैं। जिन पर सरकार का मंथन जारी है। वर्तमान में यह कानून लागू नहीं है, क्योंकि यह संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अभी नहीं किया गया है। जिला कलैक्टर ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है कि धरना प्रदर्शन को समाप्त करे ताकि आमजन को असुविधा न हो।
कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने और एसपी ने ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं ड्राइवर संगठन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की एवं सहयोग की अपील की है। नियमों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी ड्राइवर से भूल वंश कोई एक्सीडेंट होता है तो वह निकटतम पुलिस थाने में पहुंचकर स्थिति की सूचना दें ताकि तात्कालिक स्थितियों में किसी भी प्रकार से आमजन अगर उग्र होता है तो इस कानून के तहत ड्राइवर को सुरक्षित किया जा सके। कलेक्टर ने आमजन से भी अपील की है की सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रांतियां से बचकर एक्ट के प्रावधानों को पढ़े एवं किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो लिखित में प्रशासन को दें ताकि सरकार उन सुझावों पर मंथन कर सके।

सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों से भ्रमित ना होने की अपील।