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हनुमानगढ़:पीआरओ कार्यालय में एमसीएमसी प्रकोष्ठ के कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित।

 हनुमानगढ़, 3 नवम्बर। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी प्रकोष्ठ एवं प्रत्येक विधानसभावार नियुक्त किए गए एमसीएमसी सेल में कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबोरिया एवं मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी एसडीएम सुश्री दिव्या ने पेड़ न्यूज़, बिना अनुमति के विज्ञापन, फेक न्यूज़, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित प्रशिक्षण दिया ।
राजपाल लंबोरिया ने बताया कि एक ही तस्वीर एवं शीर्षक के साथ प्रकाशित अलग-अलग समाचार पत्रों में समाचार, एक ही पेज पर दो प्रत्याशियों की प्रशंसात्मक तुलना, किसी वर्ग/जाति विशेष के समर्थन से संबंधित खबरें, दूसरे प्रत्याशियों को कमजोर साबित करने वाली खबरें इत्यादि को पैड़ न्यूज में चिह्नित किया जा सकता है। जिन्हें चिन्हित करने के बाद आरओ के माध्यम से प्रत्याशी को 96 घंटे में नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके प्रतिउत्तर में प्रत्याशी 48 घंटे में अपना जवाब प्रस्तुत करेगा, जिस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी निर्णय लेगी ।
आरओ एवं सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों को ईएमएमसी के तहत 2 घंटे के अंदर प्राप्त रिपोर्ट की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रत्याशियों को प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने आपराधिक रिकॉर्ड का तीन बार विज्ञापन दिया जाना जरूरी है, जिसकी मॉनिटरिंग मीडिया सेल द्वारा भी की जायेगी।
प्रभात मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी सुश्री दिव्या ने बताया कि मीडिया प्रकोष्ठ का कार्य अति महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्याशियों द्वारा सर्वाधिक खर्च प्रचार प्रसार में किया जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एमसीसी तथा एमसीएमसी के कार्यों कि विभिन्नता को समझें । विधानसभा वार अपने रिकॉर्ड का संधारण करें क्योंकि पर्यवेक्षक के अवलोकन के समय यह प्रभावी रहेगा । गंभीरता पूर्वक समाचारों का अवलोकन करें तथा सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखें ।

प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन जारी होने से पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे

आयोग के आदेश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चैनल, केबल के साथ रेडियो एफएम चैनल, सिनेमाघर में प्रसारित राजनीतिक विज्ञापनों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही जनसभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर दृश्य श्रव्य विज्ञापन भी प्रमाणित करवाने होंगे, इसके साथ ही सोशल मीडिया व ई-पेपर में जारी किए जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रमाणन किया जाएगा। निर्धारित आवेदन पत्र पर पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
बैठक में बताया कि अधिप्रमाण हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजकीय राजनीतिक दल प्रसारण हेतु प्रस्तावित दिनांक कम से कम तीन दिन पूर्व विज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे एवं अन्य संस्थाओं द्वारा विज्ञापन सात दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र पर पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। बैठक में इस राजकुमार छाबड़ा, सूर्य प्रकाश जोशी, राकेश कुमार, रजनीश सुथार, दुष्यंत जोशी, अजीत कुमार उदय पाल, मनीष कुमार, जयपाल इत्यादि उपस्थित रहे

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना

निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबंधों के तहत मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता लिखा हो, प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति देने पर ही मुद्रण करें, अन्यथा उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपयोगी आईटी एप्लीकेशंस सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन, सक्षम, सुविधा एप्लीकेशन की जानकारी देते हुए इनके प्रयोग कि जानकारी दी ।

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