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जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आवश्यक निदेश।

सारण/छपरा 27 जुलाई। जिलाधिकारी सारण श्री अमन समीर की अध्यक्षता में सारण समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति के बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को सड़क सुरक्षा के नियमों को आमजमानस के बीच प्रचार प्रसार करने का निदेश दिया गया ताकि आमजनमानस के बीच सड़क सुरक्षा की जानकारी मिल सके। बताया गया कि सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करने मात्र से ही असामयिक दुर्घटनाओं में निश्चित रुप से कमी आयेगी।

बैठक में सर्वप्रथम वर्ष 2019 से अब तक कि सड़क दर्घटनाओं में मृतकों और घायलों की संख्या पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि पूर्व की वर्षों की अपेक्षा सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गयी है। जिलाधिकारी के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक नियमों का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वाहनों के फिटनेश का सघन जाँच करना, सीट बेल्ट की अनिवार्यता का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्कूली वाहनों की चेकिंग, चालक अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण, रद्दीकरण से संबंधित कार्रवाई की जाय। नाबालिक चालक एवं वाहन चलाते समय मोबाईल के उपयोग पर सघन जाँच अभियान के अंतर्गत करायी जाय। पुलिस विभाग द्वारा यातायात नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी गलत पार्किंग पर कार्रवाई करने की बात कही गयी।

जिलाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित करते हुए कहा गया कि सभी स्कूली बच्चों के बीच यातायात नियमों का अनुपालन हेतु पाठशाला आयोजित कराना ताकि बड़े पैमाने पर इसका प्रचार-प्रसार हो सके। महाविद्यालयों/विद्यालयों में युवाओं के बीच यातायात नियमों सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारियों का प्रचार-प्रसार करना तथा सड़क दुर्घटनाओं की भयावहता से अवगत कराते हुए अमुल्य मानव जीवन की मूल्यों की जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक, पेटिंग स्लोगन प्रतियोगिता कराना। निजी एम्बुलेंसों में जीवन रक्षक उपकरण तथा प्रशिक्षित पारामेडिक्स का व्यवस्था, सभी सरकारी, निजी एम्बुलेंसों की मैपिंग एवं एकल आपातकालीन नम्बर से जोड़ने हेतु सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया।

अस्पतालों द्वारा गुड सेमेरिटन की सूची तैयार करना, ट्रॉमा सेन्टरों की स्थापना करना, खासकर वैसे मार्गों पर जहाँ दुर्घटना ज्यादा होती है। वैसे स्थलों पर गोल्डेन आवर दुर्घटना के दौरान समुचित चिकित्सीय व्यवस्था करने हेतु निदेशित किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग को जेब्रा क्रॉसिंग का पेन्टिंग, स्ट्रीट लाईट का स्थापन, सी.सी.टी.भी. कैमरा का अधिष्ठापन, वेन्डिंग जोन का स्थापना करने हेतु निदेशित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग को स्पीड लिमिट साईन बोर्ड का स्थापना एवं अन्य प्रकार के साईन बोर्ड की लगाने, स्ट्रीट लाईट लाईन लगाने, क्रेश बेरियर का अधिष्ठापन, क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया, सड़कों की मरम्मति का निदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहित करने, मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना की जानकारी आमजन के बीच पहुँचाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

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