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मुजफ्फरपुर:गर्मी से राहत को लेकर डीएम सख्त: एक सप्ताह में सभी चापाकल-नल जल दुरुस्त करने का निर्देश, हेल्पलाइन जारी।

मुजफ्फरपुर में पेयजल पर फोकस: टोल फ्री नंबर जारी, डीएम ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश।

अगलगी पर अलर्ट प्रशासन: हेल्पलाइन के साथ BSDMA गाइडलाइन का पालन करने की अपील

RKTV NEWS/मुजफ्फरपुर(बिहार)28 अप्रैल।भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मद्देनज़र जिले में बढ़ती गर्मी एवं उससे उत्पन्न संभावित समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ने व्यापक तैयारियों के साथ सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में कार्य करने का निर्देश दिया है। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्पष्ट कहा कि गर्मी के मौसम में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में पीएचईडी के कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता से लेकर सहायक एवं कनीय अभियंताओं को क्षेत्र भ्रमण कर खराब चापाकलों एवं नल-जल को मिशन मोड में दुरूस्त करने निर्देश दिया। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि जिले में कोई भी चापाकल या नल-जल योजना अक्रियाशील नहीं रहनी चाहिए। सभी खराब चापाकलों एवं नल-जल योजनाओं को एक सप्ताह के भीतर हर हाल में ठीक करने का आदेश दिया गया। साथ ही, उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी पश्चिमी को दिया ।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साप्ताहिक बैठक आयोजित कर पंचायतवार/ वार्डवार चापाकलों एवं नल-जल की स्थिति की समीक्षा करें। अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी एवं पश्चिमी) को अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य की लगातार निगरानी करने एवं प्रखंड स्तर पर प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षा एवं आईसीडीएस से जुड़े संस्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी चापाकल खराब न रहे तथा बच्चों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध हो। साथ ही मध्याह्न भोजन योजना के तहत निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। डीपीओ आईसीडीएस को आंगनबाड़ी केंद्रों में नल-जल की स्थिति की नियमित समीक्षा करने एवं किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विकास मित्रों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान मोतीपुर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं उनकी टीम को शीघ्र सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आम नागरिकों की सुविधा के लिए नियंत्रण कक्ष एवं टोल-फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लोग पेयजल से संबंधित समस्याओं की सूचना दे सकते हैं।
मुजफ्फरपुर कार्य प्रमंडल
0621 224 2445
मोतीपुर कार्य प्रमंडल 0622 329 1255
टोल फ्री नंबर
1800 123 1121
1800 3451121
इसके अतिरिक्त नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को भी निर्देशित किया गया है कि वे प्रमुख स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि राहगीरों को भीषण गर्मी में राहत मिल सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने अगलगी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर अंचलाधिकारियों एवं एडीएम आपदा को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रोटोकॉल के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आम जनता से अपील की कि वे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी चार्ज पदाधिकारियों को हाउस लिस्टिंग ब्लॉक निर्माण की शुद्धता का प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही बुधवार तक प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि 2 मई से 31 मई तक मकान गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कार्य के सफल संचालन हेतु उप विकास आयुक्त को वरीय पदाधिकारी एवं एडीएम (विभागीय जांच) को सहायक पदाधिकारी नामित किया गया है। प्रखंड स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। जिले में अब तक 80,456 लोगों द्वारा स्व-गणना पूरी की जा चुकी है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सभी छह योजनाओं में आवेदन के साथ आधार संख्या अनिवार्य कर दी गई है। जिन लाभुकों के पास आधार नहीं है, उनका शीघ्र पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में सहमति पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
जिलाधिकारी ने जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर बल देते हुए निर्देश दिया कि सभी अधिकारी प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपने कार्यालय में बैठकर शिकायतों की सुनवाई करें, जबकि शनिवार को अंचल स्तर पर बैठक आयोजित की जाए। लंबित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित कर इच्छुक उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराएं और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाएं। जिले में अब तक 1708 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 569 का निष्पादन किया जा चुका है। शेष आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने अगलगी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर अंचलाधिकारियों एवं एडीएम आपदा को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रोटोकॉल के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आम जनता से अपील की कि वे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य में विशेषकर गर्मी एवं शुष्क मौसम के दौरान अगलगी (आग लगने) की घटनाएं अधिक होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा नागरिकों के लिए स्पष्ट “क्या करें” एवं “क्या न करें” संबंधी जारी दिशा-निर्देश का पालन करें, ताकि जान-माल की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।

क्या करें (Do’s)

1. सतर्कता एवं तैयारी रखें
घर एवं कार्यस्थल पर अग्निशमन के प्राथमिक साधन जैसे बालू, पानी, अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) रखें।
बिजली के तारों एवं उपकरणों की नियमित जांच कराएं।

2. रसोई एवं गैस सिलेंडर का सुरक्षित उपयोग
खाना बनाते समय गैस चूल्हा unattended न छोड़ें।
सिलेंडर को सीधा एवं हवादार स्थान पर रखें।
गैस लीक होने पर तुरंत रेगुलेटर बंद करें और खिड़की-दरवाजे खोल दें।

3. आग लगने पर त्वरित कार्रवाई
तुरंत फायर ब्रिगेड (101) या आपातकालीन सेवा (112) पर कॉल करें।
आसपास के लोगों को सतर्क करें और सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।
छोटे आग को पानी, मिट्टी या अग्निशामक यंत्र से बुझाने का प्रयास करें (यदि सुरक्षित हो)।

4. बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा
बच्चों को माचिस, लाइटर जैसी वस्तुओं से दूर रखें।
बुजुर्गों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहले निकालें।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सावधानी
खेतों में पराली या सूखी घास जलाने से पहले चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाएं।
आग फैलने की संभावना हो तो तुरंत बुझाने के उपाय करें।

क्या न करें (Don’ts)

1. लापरवाही न बरतें
जलते दीये, मोमबत्ती या अगरबत्ती को unattended न छोड़ें।
बिजली के ओवरलोडिंग से बचें, एक ही सॉकेट में कई उपकरण न लगाएं।

2. गैस एवं ज्वलनशील पदार्थों के साथ जोखिम न लें
गैस रिसाव होने पर माचिस/लाइटर न जलाएं और बिजली के स्विच ऑन/ऑफ न करें।
पेट्रोल, केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थों को खुले में न रखें।

3. आग लगने पर घबराएं नहीं
अफवाह न फैलाएं और भगदड़ की स्थिति न बनने दें।
लिफ्ट का उपयोग न करें, केवल सीढ़ियों का उपयोग करें।

4. खुले में आग जलाने से बचें
कूड़ा-कचरा या सूखी घास खुले में न जलाएं।
तेज हवा के दौरान आग जलाना अत्यंत खतरनाक हो सकता है।

5. सुरक्षा मानकों की अनदेखी न करें
भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से करें।
सार्वजनिक स्थलों पर आपातकालीन निकास (Emergency Exit) को अवरुद्ध न करें।

अतिरिक्त सुझाव

स्कूलों, कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर नियमित मॉक ड्रिल कराएं।
स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी अलर्ट एवं दिशा-निर्देशों का पालन करें।
सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं।
इन दिशा-निर्देशों का पालन कर हम सभी अगलगी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं और अपने साथ-साथ समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

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