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देवघर:उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की सयुंक्त अध्यक्षता में महिला कल्याण एवं बाल संरक्षण योजनाओं से जुड़ी जानकारी और जागरूकता को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

RKTV NEWS/देवघर (झारखंड)11 अप्रैल।उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक सौरभ की सयुंक्त अध्यक्षता में महिला कल्याण एवं बाल संरक्षण योजनाओं से जुड़ी जानकारी, जागरूकता और क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिले में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य किया जा सके।
इसके अलावा कार्यशाला के दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जोर दिया कि महिलाओं और बच्चों का संरक्षण केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि “बेहतर तालमेल से ही हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुँचा सकते हैं।” उन्होंने विशेष रूप से प्रखंड, अंचल और थानों को एक टीम के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया ताकि बेहतर व्यवस्था के साथ विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। कार्यशाला के दौरान बाल विवाह, डायन कुप्रथा, घरेलू हिंसा, बाल श्रम और बाल तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने इन बुराइयों के निराकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जागरूकता अभियानों के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं (जैसे- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि) का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी तंत्र की सफलता तभी है जब इसका लाभ समाज के ‘अंतिम व्यक्ति’ तक पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों को ‘लास्ट माइल डिलीवरी’ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि महिला एवं बाल विकास की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर उतरनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला और बच्चे तक सरकारी सुविधाओं को पहुँचाना है।
इसके अलावा पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ ने विधिक मामलों पर चर्चा करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कार्यशाला में घरेलू हिंसा, पोक्सो एक्ट और अन्य सुरक्षा कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। आगे उन्होंने कहा कि बाल विवाह से जुड़े मामलों में परिवार की काउंसलिंग के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील होने पर जोर दिया। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के बीच बेहतर समन्वय से ही बाल विवाह, मानव तस्करी और घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियों पर प्रभावी लगाम लगाई जा सकती है।

शक्ति सदन और वनस्टॉप सेंटर से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई

कार्यशाला में बताया गया कि ‘शक्ति सदन’ के माध्यम से तस्करी से बचाई गई और बेसहारा महिलाओं को 03 वर्ष तक निशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ‘सखी’ केंद्र की उपयोगिता पर चर्चा की गई। यहाँ एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श, चिकित्सा और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही कार्यशाला में बताया गया कि पीड़ित महिलाएं टोल-फ्री नंबर 181 के माध्यम से कभी भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

पारिवारिक हित योजना की जानकारी और लाभ लेने के तरीकों से कराया गया अवगत

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है, जिन्होंने अपने घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। इस योजना के तहत, यदि परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता (कमाऊ सदस्य) की मृत्यु हो जाती है, तो आश्रित परिवार को सरकार की ओर से ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

बाल श्रम कानून का करे सख्ती से अनुपालन

बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और ‘बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कार्यशाला में जानकारी दी गई कि बाल श्रम न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह एक बच्चे के बचपन और उसके विकास के अधिकार की हत्या है। आगे जानकारी दी गई कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना संज्ञेय अपराध है, जिसमें 2 साल तक की जेल और ₹50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। किसी भी शिकायत के लिए नागरिक चाइल्डलाइन 1098 या PENCIL पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत सुयोग्य लाभुकों को मिले

कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एचआईवी/एड्स पीड़ित राहत पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वाबलंबन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, मिशन शक्ति, प्रधनमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विधवा सम्मना पेंशन योजना, डायन कुप्रथा उन्मूलन एवं पुनर्वास योजना, मिशन वात्सल्य (चाईल्ड प्रोटेक्शन) और राष्ट्रीय पालना योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधि अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं और किशोरियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें।
इस दौरान उपरोक्त के अलावा उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर रवि कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर राजीव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, देवघर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलों के अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, सीडीपीओ, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जे एस एल पी एस, बाल कल्याण समिति, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, सी एल ए डी सी, डालसा, पूर्व अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, जिला परियोजना समन्वयक, चाइल्ड हेल्पलाईन, केन्द्र प्रशासक, सखी वन-स्टॉप सेंटर, जिला परियोजना समन्वयक, PCI-UNICEF, स्वयं सेवी संस्था, निजी विकास, ग्राम ज्योति, आश्रय व संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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