
RKTV NEWS/हाजीपुर ( वैशाली)07 फरवरी।जिला पदाधिकारी, वैशाली वर्षा सिंह द्वारा सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं मरीजों को बिचौलियों के शोषण से बचाने हेतु कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश के आलोक में, जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुमराह कर निजी नर्सिंग होम, जांच केंद्रों या दवा दुकानों पर भेजने वाले किसी भी व्यक्ति, एम्बुलेंस चालक या अस्पताल कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा।
निजी एम्बुलेंसों के लिए कड़े मापदंड निर्धारित करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिले में संचालित सभी निजी एम्बुलेंसों का व्यावसायिक पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही, प्रत्येक एम्बुलेंस में जी.पी.एस. (GPS) एवं भी.एल.टी.डी. (VLTD) लगाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस का उचित भाड़ा निर्धारित करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं डी.पी.एम. (स्वास्थ्य) की तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।
बिचौलियों और दलालों पर कार्रवाई करने के लिए
सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) एवं पुलिस अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अस्पतालों में सक्रिय दलालों के विरुद्ध सूचना संकलन कर औचक छापेमारी करें एवं दोषियों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करें। वहीं अस्पतालों में तैनात निजी सुरक्षा गार्डों की साठगांठ तोड़ने हेतु उन्हें प्रत्येक 03 माह पर रोस्टर के अनुसार बदलने का आदेश दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले या बिचौलियों का सहयोग करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अस्पतालों के महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस क्रम में आमजन की शिकायतों के लिए जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC) को टैब लिंक का सृजन करने का निदेश दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि लिंक का एक्सेस केवल अधिकृत पदाधिकारी के पास ही हो तथा आमजनो द्वारा प्राप्त कराई गई सूचनाओ की गोपनीयता बरकरार रहे।
