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वैशाली:जिलाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण में पाए गए दोषियों पर कठोर कार्रवाई।

RKTV NEWS/हाजीपुर (वैशाली)16 दिसंबर।जिला पदाधिकारी, वैशाली वर्षा सिंह द्वारा 15 दिसंबर 2025 को महनार प्रखंड अन्तर्गत किए गए औचक निरीक्षण में ग्राम पंचायत राज महिन्दवारा के वार्ड संख्या-03 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-01 के निरीक्षण के क्रम में केन्द्र पर व्याप्त अव्यवस्था, भंडार पंजी में अंकित स्टॉक से अधिक चावल पाए जाने एवं आँगनबाड़ी केन्द्र संचालन कार्य में लापरवाही बरतने के आलोक में सेविका रेणु कुमारी को चयनमुक्त करने एवं सहायिका भोलिया देवी को स्पष्टीकरण करते हुए उसका मानदेय अवरूद्ध करने का निदेश दिया गया।
ग्राम पंचायत राज सरमस्तपुर के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-16 के निरीक्षण के क्रम में सेविका सुजाता कुमारी एवं सहायिका सुशीला देवी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने, पोषाहार को चखने पर असंतोषजनक पाए जाने के लिए स्पष्टीकरण करते हुए मानदेय अवरूद्ध करने का निदेश दिया गया।
उक्त के आलोक में स्थानीय महिला पर्यवेक्षिका से भी आँगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण ससमय नही करने एवं संचालन गुणवत्ता में सुधार नही करने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि क्यों नहीं आपको चयनमुक्त की कार्रवाई की जाए? संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक मानदेय भुगतान पर रोक लगाई गई है।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महनार से भी केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण ससमय सही से नही करने एवं गुणवत्ता में सुधार नही होने के आरोप में स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है।
प्राथमिक विद्यालय सिमराचक फातमा पंचायत सरमस्तपुर के निरीक्षण के क्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक अमरेश कुमार बगैर पूर्वानुमति एवं अवकाश स्वीकृति के बिना प्रभार दिए कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इस आरोप में जिला पदाधिकारी, वैशाली के निदेशानुसार उन्हें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, वैशाली के आदेश ज्ञापांक-4243, दिनांक-15.12.2025 द्वारा निलंबित किया गया है। सविता कुमारी एवं संजू कुमारी बगैर अवकाश स्वीकृति एवं पूर्वानुमति के विद्यालय से अनुपस्थित पाई गई। स्थानीय ग्रामीण जनता द्वारा भी बताया गया कि शिक्षक सही से प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित नही रहते है इस आरोप में इनके विरुद्ध भी जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
विद्यालय का ससमय जाँच नही करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के विकास पर ध्यान नही देने, शिक्षकों के अनुपस्थित नहीं रहने के बावजूद उनका वेतन भुगतान होने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महनार से भी स्पष्टीकरण की मांग करते हुए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है।
विद्यालय में मध्याहन भोजन को चखने पर उसकी गुणवत्ता एवं मात्रा सही नहीं पाए जाने पर संबंधित NGO एकता फाउण्डेशन के विरूद्ध जाँच करने एवं नियमानुसार अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश भी दिया गया है।
विदित हो कि दिनांक 09.12.2025 को भी जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा बिदुपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज शहदुल्लाहपुर धबौली के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 32 एवं 39 में सेविका सहायिका के अनुपस्थित रहने, केन्द्र संचालन में अनियमितता बरतने आदि के आरोप में उक्त दोनों आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका एवं केन्द्र संख्या-39 के सहायिका को चयनमुक्त करने का निदेश देते हुए संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिदुपुर से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन मानदेय भुगतान पर रोक लगाई गई है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय मोहीउद्दीनपुर में विशिष्ट शिक्षिका विमला कुमारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है।
जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्पष्ट निदेश दिया गया है कि कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने पर किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नही किया जायेगा।

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