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बागपत:जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक हुई आयोजित।

छात्रवृत्ति प्रक्रिया पारदर्शी व समयबद्ध हो, पात्रता के मानकों के आधार पर ही मिले छात्रवृत्ति का लाभ।
प्रत्येक पात्र छात्र को छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने के निर्देश, अभिलेखों की शुद्धता और समयसीमा का पालन अनिवार्य।

RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)22 अगस्त।जिलाधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति से के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि सभी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्ति आवेदन और दस्तावेज निर्धारित समयसीमा के भीतर ही पूरे हों, अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि “जनपद का कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे और कोई अपात्र लाभान्वित न हो।” उन्होंने समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन प्रधानाचार्यों की आज बैठक में उपस्थिति नहीं रही, उनके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अलग से बैठक आयोजित कर छात्रवृत्ति से संबंधित सभी आवश्यक बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रधानाचार्य और शिक्षण संस्थान अपने-अपने विद्यालयों में नोटिस बोर्ड, प्रार्थना सभा और अभिभावक बैठक के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अपलोड किए जाने वाले छात्रवृत्ति डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपूर्णता न रहे यह विद्यालय सुनिश्चित करे।
छात्रवृत्ति की पात्रता स्पष्ट करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग (SC/General) के लिए यह सीमा ढाई लाख रुपए से कम निर्धारित है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन scholarship.up.gov.in पोर्टल पर निर्धारित तिथियों के भीतर करना अनिवार्य है।
प्रत्येक छात्र को सबसे पहले ओटीआर (One Time Registration) करना होगा, जिसमें दर्ज सभी जानकारी शुद्ध होनी चाहिए। साथ ही, आधार से लिंक बैंक खाता एवं NPCI मैपिंग अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया के उपरांत छात्र अपने फाइनल प्रिंटआउट को आवश्यक दस्तावेजों जैसे जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, गत वर्ष की अंकपत्रिका आदि के साथ निर्धारित तिथि तक अपने विद्यालय में जमा करें।
जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान मास्टर डाटा में छात्रों की संपूर्ण जानकारी भरकर समय से अपलोड करें, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।
इस अक्टूबर मुकेश मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव जिला समाज कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनोरिया जिला विद्यालय निरीक्षक राघवेंद्र सिंह सहित आदि उपस्थित रहे।

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