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भोजपुर: जमीन फर्जीवाड़ा में एसपी के आदेश पर उदवंतनगर थाने में मामला दर्ज।

संबंधित जमीन को दिखाते गुरु नारायण सिंह

RKTV NEWS/अनिल सिंह,09 जुलाई। भोजपुर जिले के आरा नवादा थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी गुरु नारायण सिंह ने उदवंतनगर थाने में 03 जुलाई को फर्जी तरीके से बिना जमीन मालिक की जानकारी के जमीन की बिक्री कर दिए जाने और इस संबंध में साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के बाद भी उक्त जमीन के म्यूटेशन आदि की प्रक्रिया को सम्पूर्ण कर दिए जाने के खिलाफ संबंधितों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है।

क्या हैं मामला

रामनगर निवासी गुरु नारायण सिंह ने अपने द्वारा उद्वंतनगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में जिक्र किया है कि भेलाई मौजा में जगदीशपुर रोड में जीरो माईल के पास सड़क के किनारे उनकी 6 भाइयों की संयुक्त 45 डिसमिल की मूल्यवान जमीन प्लॉट संख्या 2095 ,खाता संख्या 12 में है।जिसका अभी तक उन लोगों के बीच बटवारा भी नहीं हुआ है लेकिन हिस्से के हिसाब से उनके सबसे बड़े भाई के जिम्मे आने वाली 7.5 डिसमिल जमीन को उनके बड़े भाई के पुत्र विनय कुमार सिंह की जानकारी के बगैर उक्त हिस्से की जमीन की बिक्री कर दी गई है।

निबंधन पर उठाए सवाल

गुरु नारायण सिंह ने मामले को दर्ज कराते हुए लिखा है कि उनके बड़े भाई के हिस्से अनुसार आने वाली 7.5 डिसमिल जमीन को षड्यंत्र के तहत तत्कालीन जिला सब रजिस्ट्रार अरविंद कुमार यादव द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले संदेश के दलेलगंज निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ सहभागिता बनाते हुए बिना जमीन मालिक की वास्तविक उपस्थिति, हस्ताक्षर और उनके वास्तविक पहचान के प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र के जमीन का निबंधन किसी दूसरे आदमी को विनय कुमार सिंह बताकर संदेश के रनी पवना निवासी अजय राणा और दलेलगंज के धर्मेंद्र कुमार सिंह के नाम संयुक्त रूप से 09 जनवरी 2021 को निबंधित कर दी गई।साथ ही तात्कालीन अंचलाधिकारी और उनके कर्मियों द्वारा बिना भू स्वामियों को सूचना दिए म्यूटेशन की प्रक्रिया को भी संपन्न करा दिया गया। इस संबंध में उन्होंने निबंधन कार्यालय को पूर्व में 02 जून 2020 को धर्मेंद्र कुमार सिंह की पत्नी रेखा देवी के नाम से विनय कुमार सिंह द्वारा बेची गई दूसरे जमीन के दस्तावेज में असली विनय कुमार सिंह के हस्ताक्षर और निबंधन में दर्ज उनकी फोटो को भी वास्तविक विनय कुमार सिंह के साक्ष्य होने के रूप में सबूत भी प्रस्तुत किया। उदवंतनगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी संख्या 339/2025 में गुरु नारायण सिंह ने लिखा है की इस फर्जी निबंधन को लेकर सूचना के अधिकार के तहत उनको जानकारी दी गई कि बिना किसी पहचान के दस्तावेज का निबंधन किया गया है। जिसे गुरु नारायण सिंह ने फर्जीवाड़ा करार देते हुए उपयुक्त संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु मामला दर्ज कराया है।

फर्जीवाड़े को किया था कबूल

थाने में दर्ज कराए गए प्राथमिकी में गुरु नारायण सिंह ने लिखा है की फर्जी तरीके से जमीन के निबंधन की बात पता चलने पर खरीदार धर्मेंद्र कुमार सिंह और अजय राणा से संपर्क कर उक्त फर्जीवाड़े को ले पुलिस में मामला दर्ज कराने की बात पर खरीदारों ने फर्जीवाड़ा की बात को स्वीकार करते हुए किए गए निबंधन को निरस्त करने हेतु हर संभव सहयोग की बात की जिसको लेकर व्यवहार न्यायालय आरा में धर्मेंद्र कुमार सिंह और अजय राणा द्वारा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए वाद दर्ज हुआ। लेकिन अचानक कोरोना काल के दौरान जमीन के वास्तविक हकदार विनय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई।
गुरु नारायण सिंह ने दर्ज मुकदमे में लिखा है कि विनय कुमार सिंह की मृत्यु के पश्चात मामले को खत्म समझते हुए धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा फिर आना कानी करते हुए इससे अनभिज्ञता जाहिर की जाने लगी। इस संबंध में गुरु नारायण सिंह ने अजय राणा से मुलाकात की जहां उन्होंने धर्मेंद्र सिंह द्वारा चकमे में रख जमीन लिखवाने की बात को व्यवहार न्यायालय और डीसीएलआर आरा सदर के यहां हाजिर होते हुए लिखित रूप में दिया।

फिर बिक गई जमीन

गुरु नारायण द्वारा प्राथमिकी में लिखा गया है कि निबंधन के निरस्तीकरण हेतु न्यायालय में चल रहे मुकदमा संख्या 738/2022 के बीच ही धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा फर्जी तरीके से खरीदे गए जमीन के एक हिस्से को जगदीशपुर के राजा तालाब निवासी जितेंद्र सिंह के नाम बेच दी गई।इसकी जानकारी होने पर उन्होंने जितेंद्र सिंह से दूरभाष के माध्यम से उनके द्वारा खरीदी गई जमीन को विवादित होने की बात बताई जिसपर जितेंद्र सिंह ने सारी बातों को जानते हुए जमीन खरीदने की बात कही और अपने लहजे में उसपर कब्जे की भी बात कही।

फिर हुए निराश

गुरु नारायण सिंह ने अपने द्वारा थाने में दर्ज बयान में लिखा है की जितेंद्र सिंह द्वारा खरीदी गई पूर्व से फर्जीवाड़े तरीके बेची गई जमीन के अपने नाम से दाखिल खारिज कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन दिए जाने की जानकारी पर उन्होंने सभी कागजातों के साथ कई बार अंचलाधिकारी से मुलाकात की इस संबंध में ऑनलाइन और ऑफलाइन दाखिल खारिज आपत्ति वाद, न्यायालय में दायर मुकदमे की जानकारी एवं डीसीएलआर के आदेश के विपरीत दाखिल खारिज स्वीकृत करने की कार्रवाई पर निराशा जाहिर की है।

न्याय की जगी आस

गुरुनारायण सिंह ने इस संबंध में भोजपुर जिलाधिकारी के जनता दरबार में भी लिखित रूप से आवेदन दिए जाने और उस पर आगे की कारवाई अधिकारियों द्वारा की जाने की बात को कहते हुए बताया कि न्यायालय में फर्जीवाड़े तरीके से बेची गई जमीन को ले दायर वाद के बीच पुनः उसकी खरीद बिक्री और जमीन पर हो रही स्थलीय गतिविधियों को देखते हुए न्याय हेतु कई बार उन्होंने थाने में मामला को दर्ज करने की गुहार लगाई जहां उन्हें मामला न्यायालय में होने को लेकर हमेशा निराशा हाथ लगी। गुरुनारायण सिंह ने बताया कि उन्होंने भोजपुर पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज से मुलाकात कर मामले से अवगत कराया जिसपर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक की पहल पर उद्वंतनगर थाने में 03 जुलाई 2025 को फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया है।

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