
RKTV NEWS/रामगढ़(झारखंड)23 मार्च।शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों/ सचिवों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सभी उपस्थित राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष / प्रतिनिधियों को बताया गया कि संविधान एवं वैधानिक ढ़ाचों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर करने वाले 28 हितधारकों में राजनीतिक दल भी एक प्रमुख हितधारक है। उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, मैनुएल और हैंडबुक (जो भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेन्द्रीकृत मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढाँचा स्थापित किया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सचिव/अध्यक्ष / प्रतिनिधिगण से अनुरोध किया गया कि संबंधित क्षेत्रान्तर्गत ऐसे मतदान केन्द्र, जिसमें मतदाताओं को अधिक दूरी तय करना पड़ता हो, या ऐसे मतदान केन्द्र भवन जिसकी भौतिक स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता हो, उस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध करा सकते हैं।
राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष / प्रतिनिधियों से बूथ लेवल एजेन्ट (BLA) की संबंधित मतदान केन्द्रों में नियुक्त करते हुए उसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, रामगढ़ को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सचिव/ अध्यक्ष / प्रतिनिधिगण से अनुरोध किया गया कि वर्तमान में मतदाता सूची में छूटे हुए योग्य नागरिकों का नाम जोड़ने, मतदाताओं के नाम एवं अन्य विवरणी में अपेक्षित सुधार करने एवं मृत/अनुपस्थित आदि मतदाताओं के नाम नियमानुसार विलोपित करने की कार्रवाई सत्त अद्यतनीकरण के तहत् की जा रही है, जिस कार्य में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में निबंधित होने से वंचित नहीं रहे। सतत अद्यतनीकरण में प्राप्त प्रपत्र 6, 7. एवं 8 की विवरणी सभी उपस्थित राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया।
