RK TV News
खबरें
Breaking News

गिरीडीह:उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जारी किए गए कई दिशा-निर्देश, उपायुक्त ने पालन करने की अपील की।

RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड)27 सितंबर। उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने समस्त जिले वासियों को दुर्गापूजा की शुभकामनाएं देते हुए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने तथा सौहाद्र एवं शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गापूजा के त्यौहार को मनाने की अपील की है ।

(a) पूजा समाप्ति के उपरान्त मैदान में बने सभी गड्ढों को भरा जाएगा और मैदान को पूर्ववत खेलने योग्य बना दिया जाएगा।

(b) अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह 20 अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाएगी।

(c) भीड़ नियंत्रण हेतु समिति द्वारा 50 निजी सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए जाएंगे तथा प्रशासन की सहायता हेतु 100 स्वयंसेवक उपलब्ध रहेंगे।

(d) दर्शनार्थियों हेतु प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक मार्ग बनाए जाएंगे, पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग कतारें होंगी। आपातकाल हेतु अलग निकास मार्ग की व्यवस्था होगी।

(e) सफाई हेतु समिति द्वारा 20 मज़दूर एवं 40 डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी तथा प्रतिदिन तीन शिफ़्ट में सफाई होगी।

(f) स्कूल समय के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

शोर-प्रदूषण नियमों का पालन होगा। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा।

• पंडाल/गेट का निर्माण गैस गोदाम, ट्रांसफार्मर, विद्युत तार, रेलवे लाइन आदि से सुरक्षित दूरी पर हो।

• पंडाल निर्माण में नायलॉन व सिंथेटिक कपड़े का प्रयोग न हो।

• महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रवेश/निकास की व्यवस्था, तथा महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष सुविधा।

• आपात स्थिति में अलग निकास मार्ग।
• भवन निर्माण विभाग के अभियंता से संरचना की मज़बूती का प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य।
• बिजली वायरिंग सुरक्षित ढंग से हो, अर्थिंग की व्यवस्था हो, सभी उपकरण नियमित जाँचें जाएं।
• विद्युत नियंत्रण कक्ष स्पष्ट रूप से चिह्नित स्थान पर हो।
• पंडाल के समीप से गुजरने वाले विद्युत तारों को GI वायर के सहारे पर्याप्त ऊँचाई पर ले जाया जाए।
• पूजा हेतु केवल स्वीकृत KVA जनरेटर का प्रयोग, तथा पंडाल से सुरक्षित दूरी पर रखना।
• बिजली कनेक्शन JBVNL से अनुमोदन प्राप्त कर लेना।

• पंडाल में ज्वलनशील पदार्थ न रखा जाए।

• पंडाल के अंदर अग्निशमन यंत्र, पानी, रेत की बाल्टी व रबर होज़ की व्यवस्था।

• प्राथमिक उपचार की व्यवस्था।

• न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित।

• DJ का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित।

• CCTV कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाना एवं उनका मॉनिटरिंग।

• पंडाल के बाहर समिति व प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना।

• स्वयं सेवकों की नियुक्ति एवं पहचान पत्र जारी करना, सूची थाना प्रभारी को देना।

• फूड स्टॉल/मेला केवल अनुमति मिलने पर और पंडाल से पर्याप्त दूरी पर।

• दुकानदारों द्वारा मार्ग में बाधा न बने।

• किसी श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार न हो।

• भीड़ में चोरी/पॉकेटमारी की घटना पर मारपीट न कर अपराधी को पुलिस को सौंपें।

• सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डालें न ही फॉरवर्ड करें, ऐसी जानकारी तत्काल पुलिस/प्रशासन को दें।

• विसर्जन निर्धारित तिथि, समय एवं मार्ग के अनुसार ही हो, तथा केवल निर्धारित घाटों पर।

• उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार/प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना।

Related posts

नई दिल्ली:”सुरक्षित हिमालय: सशक्त भारत” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन।

rktvnews

पटना : पंच मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट में होगा श्रीराम कथा (प्रवचन) का आयोजन।

rktvnews

एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत देशभर में 52 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

rktvnews

वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

rktvnews

राजस्थान:मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से किया संवाद।

rktvnews

भोजपुर:अंबेडकर जयंती पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन।

rktvnews

Leave a Comment