
RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड )27 सितंबर। अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक कर दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार बताया गया कि झंडा मैदान, गिरिडीह नगर का केंद्रीय एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। यह मैदान न केवल नागरिकों के मनोरंजन एवं सामुदायिक गतिविधयों हेतु उपयोगी है, बल्कि किसी भी आपातकालिन परिस्थिति में राहत एवं बचाव कार्य के लिए उपयुक्त स्थल है। विगत वर्षों में इस मैदान को निजी मेलों, डिजनीलैंड जैसे व्यावसायिक आयोजनों हेतु 30-40 दिनों की अवधि तक किराये पर दिया जाता रहा है, दीर्घकालिक आयोजन से शहर में भारी यातायात की समस्या जाम लगने का कारण बनती है। जिससे ध्वनि प्रदूषण एवं शांति भंग, स्वच्छता एवं नगर की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है।
अतः इन परिस्थितियों को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह ने झण्डा मैदान गिरिडीह में BNSS 2023 की धारा 152 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
1. झंडा मैदान गिरिडीह को मेला, डिजनीलैंड, और अन्य आयोजन/व्यावसायिक कार्यक्रम हेतु आवंटित नहीं किया जायेगा।
2. जनहित एवं सार्वजनिक शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस आदेश का अनुपालन सभी संबंधित संस्थाएँ कड़ाई से पालन करें।
3. Case basis निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया जायेगा।
अन्य आयोजन हेतु झंडा मैदान का आवंटन जिला प्रशासन के द्वारा किया जायेगा।
यह आदेश झंडा मैदान, गिरिडीह में वर्तमान में लगे हुए मेले के समाप्ति के उपरांत लागू होगा।
