RKTV NEWS/आरा (भोजपुर) 28 मई।जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा मतदान दिवस 01 जून 2024 को मतदान करने वाले मतदाताओ को सुविधा हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदाता को मतदान करने हेतु मतदाता पर्ची आवश्यक नहीं है। मतदाता पर्ची मतदाता सूची में मतदाता के नाम, क्रमांक एवं घर की सूची के आलोक में कम समय में खोजने हेतु मददगार है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यदि किसी मतदाता को बी0एल0ओ0 द्वारा मतदाता पर्ची प्रदान नहीं की गई है तो भी मतदाता ईपिक कार्ड के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र में से किसी एक पहचान पत्र की मदद से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
किसी मतदान कर्मी/ पुलिस कर्मी एवं किसी पदाधिकारी द्वारा मतदाता पर्ची को आवश्यक बताया जाता है एवं बिना मतदाता पर्ची के मताधिकार के प्रयोग से रोका जाता है तो तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जा सकती है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सभी मतदान कर्मियों, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी दंडाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यदि यह पाया जाता है कि मतदाता पर्ची के अभाव में किसी को मतदान करने से रोका जाता है तो संबंधित कर्मी/ पदाधिकारी को चिन्हित कर सुसंगत कार्यवाही की जाएगी।
