RKTV NEWS/नयी दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अडानी-हिंडनबर्ग मामले को देखते हुए नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश पारित करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, “हम विशेषज्ञों का चयन करेंगे और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेंगे। अगर हम सरकार से नाम लेते हैं, तो यह सरकार द्वारा गठित समिति के बराबर होगा। समिति में पूर्ण (सार्वजनिक) विश्वास होना चाहिए।”